नागौर. जिले के डीडवाना के अपर जिला और सेशन न्यायाधीश सुरेश कुमार चौहान ने 8 साल पुराने अफीम के एक मामले में दो आरोपियों को 10-10 साल के करावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
अपर लोक अभियोजक अशोक भाकर ने बताया कि यह मामला 18 जून 2013 का है, तब मौलासर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक वैन की तलाशी के दौरान लगभग 38 लाख रुपए की अफीम बरामद हुई थी. वाहन को पुलिस ने जब्त किया था. इस मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी मोहम्मद आरिफ और भीलवाड़ा निवासी दुर्ग सिंह को गिरफ्तार किया था.
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तब से ही दोनों आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है. ऐसे में इस मामले में अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 साल की कारावास की सजा सुनाई और एक-एक लाख रुपए के जुर्माने से भी दंडित किया है.