कोटा. कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोटा में धारा- 144 लागू की गई है. इसके आदेश शुक्रवार को जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने जारी कर दिए. ऐसे में अब एक स्थान पर पांच लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है. हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं लगाई गई है.
शादी विवाह और समारोह को भी इस धारा- 144 से बाहर रखा गया है. लेकिन साफ तौर पर सख्ती करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि शादी विवाह स्थल पर 100 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना होगा. परिचित के अंतिम संस्कार की अंत्येष्टि में भी 20 से ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं करने की हिदायत जारी की गई है. धारा- 144 को 31 जनवरी 2021 तक लगाया गया है.
बंद रहेंगे धरने प्रदर्शन
धारा- 144 के चलते रैली जुलूस सभा और सार्वजनिक समारोह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. इसके अलावा स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स. मल्टीप्लेक्स और गार्डन भी बंद रहेंगे. इन्हें राज्य सरकार के आगामी आदेश के बाद ही खोला जाएगा. साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े स्तर पर आयोजित नहीं होंगे.
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रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड को भी रखा मुक्त
जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने निर्वाचन प्रक्रिया रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चिकित्सा संस्थान, राजकीय और सार्वजनिक कार्यालय, स्कूल कॉलेज में होने वाली परीक्षाओं को धारा- 144 से मुक्त रखा है. लेकिन सभी जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूरी होगी. साथ ही मास्क पहनकर ही निकलना होगा. कोटा जिले में नगर पालिका इटावा और रामगंजमंडी में चुनाव भी हैं. ऐसे में यहां की सारी निर्वाचन प्रक्रिया को धारा- 144 से मुक्त रखा है.
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नवंबर माह में अब तक आए 2089 मामले
कोटा जिले में शुक्रवार को भी 175 मामले कोरोना के सामने आए हैं. जबकि 19 नवंबर को ही 203 मामले को कोविड- 19 के सामने आए थे, जो कि 1 दिन में नवंबर महीने में सबसे ज्यादा केस थे. वहीं पूरे नवंबर माह में अब तक की बात की जाए तो 2089 मामले इन 20 दिनों में सामने आ चुके हैं. इससे स्थिति साफ है कि काफी मरीज कोटा जिले में बढ़ गए हैं. हालांकि अगस्त में 3613 और सितंबर में 3686 मरीज सामने आए थे. जबकि अप्रैल से जुलाई के बीच 1,726 ही पॉजिटिव कोटा जिले में मिले रहे.