कोटा. शहर में कनवास एसडीएम राजेश डागा को धुलेट निवासी रामनारायण की ओर से प्रार्थना-पत्र दिया गया था. जिसमें रामनारायण ने बताया कि उसके पास 84 बीघा जमीन है. जमीन पर मेरे पुत्रों की ओर से खेती की जाती है. साथ ही मेरे द्वारा खरीदे गए मकान पर भी मेरे पुत्र राजू ने कब्जा कर लिया है. मेरे पास खाने-पीने और रहने की कोई व्यवस्था नहीं है. मेरे पुत्रो से मुझे रहने की और खाने-पीने की व्यवस्था करवा कर न्याय दिलाया जाए.
प्रकरण को भरण-पोषण अधिनियम 2007 के तहत दर्ज कर कनवास एसडीएम राजेश डागा ने रामनारायण के पुत्रों को प्रकरण में सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए. नोटिस प्राप्त होने पर राजेन्द्र, नन्दकिशोर, दुर्गाशंकर, रमेशचन्द्र और शान्ती बाई न्यायालय में उपस्थित हुए.
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प्रकरण में रामनारायण की सहमति के आधार पर पुत्रों को रामनारायण के भरण पोषण के लिए प्रत्येक माह 25-25 सौ रुपए देने के लिए सहमति बनी. इस प्रकार कनवास एसडीएम राजेश डागा ने पक्षकारों से समझाइश कर गिर्राज, नन्दकिशोर, रमेश और राजू को उनके पिता के भरण-पोषण हेतु 25-25 सौ रुपए प्रत्येक माह में देने के लिए आदेश दिए. अब तक कनवास उपखण्ड अधिकारी राजेश डागा की ओर से भरण पोषण के 12 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है.