कोटा. मध्यप्रदेश की एक महिला तस्कर को साढ़े 3 किलो अफीम के साथ कोटा पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अफीम की मार्केट वैल्यू 4 लाख रुपए बताई जा रही है. संदेह के आधार पर उसे रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा गया है.
जिले के भीमगंजमंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक महिला तस्कर के पास से 4 लाख रुपए मूल्य की अफीम बरामद हुई है. महिला रेलवे स्टेशन के पास स्थित साइकिल स्टैंड पर अकेली घूम रही थी. तब संदेह के आधार पर पुलिस ने उससे अकेले घूमने का कारण पूछा तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाई.
इसके बाद उसके बैग की तलाशी ली गई तो 3 किलो 540 ग्राम अफीम बरामद हुई. इसके बाद महिला को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार (Lady Smuggler Arrested Under NDPS Act) कर लिया गया. आरोपी महिला मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सुवासरा थाना इलाके के प्रताप पुरा निवासी 41 वर्षीय ममता बाई सोनी है.
कई बार कर चुकी है लाखों के नशे की खेप की सप्लाई
महिला ममता के बारे में पुलिस ने खुलासा किया है कि यह पहले भी कई बार अफीम की सप्लाई देने कोटा आई है. हालांकि, महिला ममता बाई सोनी किस व्यक्ति को यह अफीम सप्लाई करने आई थी, इसके बारे में खुलासा नहीं कर पाई है. महिला कोटा में ही सप्लाई देनी थी या आगे अन्य राज्य या शहर में भेजना था यह पड़ताल पुलिस करेगी. इस पूरे मामले का अनुसंधान नयापुरा पुलिस कर रही है. ऐसे में महिला को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.
क्या होता है NDPS Act?
नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 (NDPS) भारत की संसद ने पारित किया था. देश में किसी भी नशीले पदार्थ की रोकथाम के लिए इसे बनाया गया था. इसमें 1988, 2001 और 2014 में संशोधन हो चुके हैं. इस एक्ट के तहत दो तरह के नशीले पदार्थ रखे गए हैं. नारकोटिक (नींद लाने वाले ड्रग्स, जो प्राकृतिक चीजों से बनते हैं. जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फीन) और साइकोट्रोपिक (दिमाग पर असर डालने वाली ड्रग्स, जो केमिकल से बनते हैं, जैसे- एलएसडी, एमएमडीए, अल्प्राजोलम).