कोटा. चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग कोटा सीएमएचओ डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर को 17 सीसी की चार्जशीट देने के आदेश जारी किए हैं. विभाग ने एक डॉक्टर के पदस्थापन के मामले में पूर्व में जारी आदेशों की अवहेलना का दोषी डॉ. तंवर को माना है.
मामले के अनुसार कोटा में कार्य डॉ. संजय शायर कोटड़ा दीप सिंह में कार्यरत थे. राज्य सरकार ने उनके स्थानांतरण के आदेश जारी किए थे, लेकिन डॉ. शायर स्थानांतरण के मामले में वो स्टे लेकर आए थे. इसके बाद कोटा सीएमएचओ डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर ने उनका पदस्थापन कोटड़ा दीप सिंह करने की जगह कोटा शहर की एक डिस्पेंसरी में कर दिया. इस मामले की जानकारी विभाग के उच्चाधिकारियों को मिली उन्होंने डॉ. तंवर के खिलाफ एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं.
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इस मामले में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के शासन उप सचिव संजय कुमार ने डॉ. शायर के पदस्थापन को कोटा शहर से वापस कोटड़ा दीप सिंह कर दिया गया है. इसके साथ ही कोटा सीएमएचओ डॉ. भूपेंद्र सिंह तंवर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आदेशों की 2 बार अवहेलना की है. ऐसे में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. के के शर्मा को निर्देशित किया है कि कोटा सीएमएचओ डॉ तंवर के खिलाफ 17 सीसी के तहत चार्जशीट बनाकर विभाग को प्रेषित की जाए.
संयुक्त निदेशक ने पहले के मामले में भी नहीं बनाई
कोटा सीएमएचओ के खिलाफ पहले भी कई मामलों में कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं जिनमें महिला उत्पीड़न से लेकर अन्य मामले में भी उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग निदेशालय जयपुर से चार्जशीट देने के आदेश हुए थे, लेकिन संयुक्त निदेशक कोटा जोन डॉ. हेमेंद्र विजयवर्गीय ने अभी तक भी इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है और डॉ. तंवर की चार्जशीट नहीं बनाई है. संयुक्त निदेशक डॉ. विजयवर्गीय सीएमएचओ डॉ तंवर की सर्विस बुक नहीं मिलने की बात कहते हैं. हालांकि इस मामले में जब उनकी सर्विस बुक नहीं मिल रही है, तो ना तो उसे खोजने की कोशिश भी नहीं हुई है. वहीं उसके गुम होने की एफआईआर दर्ज करवाई गई है.