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कोटा: निलंबित IAS इंद्र सिंह राव के वॉयस सैंपल के लिए ACB ने कोर्ट में लगाई अर्जी - kota latest hindi news

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के चुंगल में आकर जेल में बंद बारां के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव की बुधवार को कोर्ट में पेशी होनी थी. लेकिन, जाब्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया.

suspended IAS Inder Singh Rao, ACB files court for voice sample
निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव...
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Published : Jan 6, 2021, 10:22 PM IST

कोटा. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के चुंगल में आकर जेल में बंद बारां के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव की बुधवार को कोर्ट में पेशी होनी थी. लेकिन, जाब्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया. उनका केवल वारंट ही जेल से न्यायालय परिसर में भेजा गया था. जिस पर अगली सुनवाई की तिथि न्यायाधीश ने तय कर दी है. ऐसे में उन्हें अभी 20 जनवरी तक जेल में रहना होगा. साथ ही, 20 जनवरी को उनकी अगली सुनवाई की जाएगी.

जाब्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव को कोर्ट में पेश नहीं किया गया...

एसीबी के अधिकारियों ने वॉयस सैंपल के लिए भी अर्जी न्यायालय में लगाई है. जिसमें निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और उनके पीए रहे महावीर प्रसाद नागर के वॉयस सैंपल लेने की अर्जी लगाई है. इस पर कोर्ट के जरिए ही सेंट्रल जेल और एफएसएल लैब को पत्र भेजा जाएगा. जानकारी के अनुसार, आईएएस इंदर सिंह राव के बारां कलेक्टर रहते हुए गत 9 दिसंबर को उनके पीए महावीर प्रसाद नागर ने पेट्रोल पंप की लीज जारी करने के एवज में रिश्वत ली थी. इस मामले में उन्हें रंगे हाथों एसीबी ने पकड़ लिया था.

पढ़ें: घूसखोरी मामले में जेल में बंद पूर्व बारां कलेक्टर पर फिर लगे आरोप, छबड़ा तहसीलदार ने एसीबी में दर्ज कराया मामला

पेट्रोल पंप लीज से संबंधित पूरा कार्य निलंबित आईएएस इंदर सिंह राव ने ही किया था. ऐसे में पूरे प्रकरण में तत्कालीन जिला कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव की पूरी भूमिका थी. उनकी और पीए महावीर प्रसाद नागर की रिश्वत के मामले में कई बार फोन पर बात हुई है. जिनका पूरा इंटरसेप्शन एसीबी के पास है. इस इंटरसेप्शन में उन्हीं की वॉयस है, इसकी पुष्टि करने के लिए एसीबी आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और पीए महावीर प्रसाद नागर के वॉइस सैंपल लेना चाहती है. उसकी एफएसएल जांच करवाना चाहती है, ताकि इस मामले में उनकी भूमिका और ज्यादा स्पष्ट हो.

कोटा. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के चुंगल में आकर जेल में बंद बारां के पूर्व कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव की बुधवार को कोर्ट में पेशी होनी थी. लेकिन, जाब्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया. उनका केवल वारंट ही जेल से न्यायालय परिसर में भेजा गया था. जिस पर अगली सुनवाई की तिथि न्यायाधीश ने तय कर दी है. ऐसे में उन्हें अभी 20 जनवरी तक जेल में रहना होगा. साथ ही, 20 जनवरी को उनकी अगली सुनवाई की जाएगी.

जाब्ता उपलब्ध नहीं होने के चलते निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव को कोर्ट में पेश नहीं किया गया...

एसीबी के अधिकारियों ने वॉयस सैंपल के लिए भी अर्जी न्यायालय में लगाई है. जिसमें निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और उनके पीए रहे महावीर प्रसाद नागर के वॉयस सैंपल लेने की अर्जी लगाई है. इस पर कोर्ट के जरिए ही सेंट्रल जेल और एफएसएल लैब को पत्र भेजा जाएगा. जानकारी के अनुसार, आईएएस इंदर सिंह राव के बारां कलेक्टर रहते हुए गत 9 दिसंबर को उनके पीए महावीर प्रसाद नागर ने पेट्रोल पंप की लीज जारी करने के एवज में रिश्वत ली थी. इस मामले में उन्हें रंगे हाथों एसीबी ने पकड़ लिया था.

पढ़ें: घूसखोरी मामले में जेल में बंद पूर्व बारां कलेक्टर पर फिर लगे आरोप, छबड़ा तहसीलदार ने एसीबी में दर्ज कराया मामला

पेट्रोल पंप लीज से संबंधित पूरा कार्य निलंबित आईएएस इंदर सिंह राव ने ही किया था. ऐसे में पूरे प्रकरण में तत्कालीन जिला कलेक्टर और निलंबित आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव की पूरी भूमिका थी. उनकी और पीए महावीर प्रसाद नागर की रिश्वत के मामले में कई बार फोन पर बात हुई है. जिनका पूरा इंटरसेप्शन एसीबी के पास है. इस इंटरसेप्शन में उन्हीं की वॉयस है, इसकी पुष्टि करने के लिए एसीबी आईएएस अधिकारी इंद्र सिंह राव और पीए महावीर प्रसाद नागर के वॉइस सैंपल लेना चाहती है. उसकी एफएसएल जांच करवाना चाहती है, ताकि इस मामले में उनकी भूमिका और ज्यादा स्पष्ट हो.

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