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कोटा विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव स्थगित करने पर हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारियों से मांगा जवाब - highcourt

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के मामले में विवि के रजिस्ट्रार, वीसी और मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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Published : Sep 12, 2019, 10:31 PM IST

जयपुर. कोटा विवि में छात्रसंघ चुनाव स्थगित करने के मामले में हाईकोर्ट ने विवि के रजिस्ट्रार, वीसी और मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश गुंजन झाला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

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याचिका में कहा गया है कि कोटा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में याचिकाकर्ता के सामने एक अन्य विक्रम नागर उम्मीदवार था. चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद विक्रम नागर को अपात्र घोषित कर दिया गया. ऐसे में याचिकाकर्ता को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित करना चाहिए था, लेकिन विवि ने चुनाव ही स्थगित कर दिए. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे बीच में नहीं रोका जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. कोटा विवि में छात्रसंघ चुनाव स्थगित करने के मामले में हाईकोर्ट ने विवि के रजिस्ट्रार, वीसी और मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश गुंजन झाला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया.

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याचिका में कहा गया है कि कोटा विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव में याचिकाकर्ता के सामने एक अन्य विक्रम नागर उम्मीदवार था. चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद विक्रम नागर को अपात्र घोषित कर दिया गया. ऐसे में याचिकाकर्ता को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित करना चाहिए था, लेकिन विवि ने चुनाव ही स्थगित कर दिए. याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे बीच में नहीं रोका जा सकता. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

Intro:जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोटा विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के मामले में विवि के रजिस्ट्रार, वीसी और मुख्य चुनाव अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायाधीश एसपी शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश गुंजन झाला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
Body:याचिका में कहा गया कि कोटा विवि में छात्र संघ चुनाव में याचिकाकर्ता के सामने एक अन्य विक्रम नागर उम्मीदवार था। चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद विक्रम नागर को अपात्र घोषित कर दिया गया। ऐसे में याचिकाकर्ता को निर्विरोध अध्यक्ष घोषित करना चाहिए था, लेकिन विवि ने चुनाव ही स्थगित कर दिए। याचिका में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसे बीच में नहीं रोका जा सकता। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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