कोटा. दिल्ली हाईकोर्ट ने कोटा में एक निजी कॅरियर इंस्टीट्यूट के दावे पर टेलीग्राम मोबाइल एप्लीकेशन और पांच अन्य प्रतिवादियों को निजी कॅरियर इंस्टीट्यूट के नाम से किसी भी तरह की कोई सामग्री किसी भी ग्रुप या अकाउंट पर प्रसारित नहीं करने के लिए अंतरिम राहत देते हुए पाबंद किया है.
दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजीव शकधर की एकल पीठ ने टेलीग्राम और उसके मंच पर उपलब्ध 31 चैनलों के नाम से लिंक वाली एक सूची प्रदान की, जो कि वास्तविक रूप से एलन कैरियर इंस्टीट्यूट के कॉपी राइट अध्ययन समग्री उनके व्याख्यानों को प्रदर्शित करती है.
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18 नवंबर को न्यायाधीश राजीव शकधर ने सीएस (कॉमर्शियल) नं.505/2020, आईए नं.10626-27/2020 और 10630/2020 के अंतर्गत आदेश दिया कि दस्तावेजों के आधार पर सुविधा का संतुलन भी इस कॅरियर इंस्टीट्यूट के पक्ष में है और यदि अंतरिम राहत नहीं दी जाती है, तो उसके कानूनी अधिकार और व्यावसायिक हित प्रभावित होते हैं. प्रतिवादी टेलीग्राम को आदेशित किया गया कि निजी करिअर इंस्टीट्यूट के कॉपी राइट वाले टेलीग्राम चैनलों, अकाउंट्स और ग्रुप्स को तुरन्त प्रभाव से निष्क्रिय किया जाए.
वहीं अन्य प्रतिवादी नितेश भास्कर, राहुल चौधरी, सौरव कुमार, रूपेन्द्र कुमार, टेलीकम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट नई दिल्ली को आदेश दिया कि इस कैरियर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जा रही अध्ययन सामग्री, व्याख्यान, वीडियो लेक्चसर्स को किसी भी माध्यम से अपलोड करने से रोकें, क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रार्थी का वह कॉपीराइट है. इससे प्रार्थी कॅरियर इंस्टीट्यूट के कानूनी अधिकार और व्यावसायिक हित प्रभावित होते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह कॅरियर इंस्टीट्यूट पिछले 32 वर्षों से मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है, जो कि भारत वर्ष के छात्र-छात्राओं के लिए एक अच्छा माध्यम है.
निजी कॅरिअर इंस्टीट्यूट द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष दस्तावेज और प्रमाण प्रस्तुत करते हुए कहा गया था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए पिछले 32 वर्षो से मार्गदर्शन देता आ रहा है. प्रतिवादी टेलीग्राम और अन्य द्वारा प्रार्थी के कॉपीराइट अध्ययन सामग्री को बड़ी संख्या में विभिन्न लिंक्स के माध्यम से अपलोड कर रहे हैं, जिससे की विद्यार्थी भ्रमित हो रहे हैं, विद्यार्थियों का अहित भी हो रहा है. टेलीग्राम एप्लीकेशन द्वारा इसे विभिन्न गु्रप्स के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है.
इधर, इस मामले में निजी कोचिंग के निदेशक बताया कि यह कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से किसी भी व्यक्ति को सामग्री प्रचारित और प्रसारित करने का अधिकार नहीं है. देश में कई जगह इस के नाम से गलत अध्ययन सामग्री यथा स्टडी मटिरियल, वीडियो लेक्चर, टेस्ट पेपर्स सोशल मीडिया पर प्रसारित की जाती है, तो यह विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की श्रेणी में आता है. इस तरह की कोई भी जानकारी मिलने पर इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
ट्रक चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार
कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में एक खाली ट्रक 24 नवंबर को चोरी हो गया था. जिसके बाद शनिवार को पुलिस ने इस ओर कार्रवाई करते हुए ट्रक सहित आरोपी को गिरफ्तार किया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है.