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नाबालिग मंदबुद्धि बहन से किया था दुष्कर्म, गर्भ गिराने के पहले पकड़ा गया था आरोपी...कोर्ट ने सुनाई 25 साल की सजा

चचेरी बहन से दुष्कर्म करने के 2 साल पुराने मामले में भाई को आज गुरुवार को न्यायालय ने 25 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले का खुलासा चाइल्डलाइन की टीम ने किया था, जिसको कि विज्ञान नगर स्थित सेवा मैटरनिटी हॉस्पिटल में गर्भपात के लिए भर्ती बालिका की जानकारी मिली थी.

kota rape case
दुष्कर्म मामले में सजा
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Published : Jan 28, 2021, 8:27 PM IST

कोटा. जिले के ग्रामीण इलाके कैथून थाना एरिया में नाबालिग मंदबुद्धि बालिका से लगातार दुष्कर्म करने के 2 साल पुराने मामले में भाई को आज न्यायालय ने 25 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले का खुलासा चाइल्डलाइन की टीम ने किया था, जिसको कि विज्ञान नगर स्थित सेवा मैटरनिटी हॉस्पिटल में गर्भपात के लिए भर्ती बालिका की जानकारी मिली थी. हालांकि, इस मामले में शामिल बालिका की भाभी को भी दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

मामले के अनुसार पीड़िता झालावाड़ जिले के सदर थाना इलाके की निवासी थी, जहां पर पिता की मौत के बाद उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया. साथ ही पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ कैथून थाना इलाके में रहने लगी. यहां पर उसके चचेरे भाई ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. इसके बाद वह एक महीने के लिए जयपुर चला गया. हालांकि, 2 महीने की गर्भवती होने पर उसकी भाभी और अन्य लोगों को भी जानकारी मिली. जिसमें नाबालिक मंदबुद्धि बालिका के साथ मारपीट की गई, साथ ही कोटा के विज्ञान नगर स्थित एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में उसे गर्भपात के लिए भर्ती करा दिया. जहां पर चिकित्सकों ने उसके गर्भपात की प्रक्रिया भी शुरू कर दी.

पढ़ें : भाजपा ने मंत्री खाचरियावास पर लगाया केंद्र सरकार की योजनाओं को अवरुद्ध करने का आरोप

इस मामले की जानकारी चाइल्डलाइन के जरिए मानव तस्करी यूनिट को 23 अक्टूबर 2018 को मिली और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. पीड़िता के बयान मैटरनिटी हॉस्पिटल में ही लिए गए, जहां पर उसने पूरी घटनाक्रम बताया. साथ ही कहा कि उसका चचेरा भाई कई बार उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है. इसके बाद उसका मेडिकल मुआयना कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी भाई, भाभी, आरोपी के ससुर व साली, मैटरनिटी हॉस्पिटल की संचालिका महिला डॉक्टर व नर्स सहित सात जनों के खिलाफ पोक्सो व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. साथ ही इस मामले में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और आगे की कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि नाबालिक मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म के मामले में आज गुरुवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. इस मामले में आरोपी भाई को दोषी माना है, जिसे 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है. आरोपी की पत्नी पर भी 2,000 का जुर्माना लगाया है और आगे से इस तरह के मामले में दूर रहने को कहा है.

कोटा. जिले के ग्रामीण इलाके कैथून थाना एरिया में नाबालिग मंदबुद्धि बालिका से लगातार दुष्कर्म करने के 2 साल पुराने मामले में भाई को आज न्यायालय ने 25 साल की सजा से दंडित किया है. साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले का खुलासा चाइल्डलाइन की टीम ने किया था, जिसको कि विज्ञान नगर स्थित सेवा मैटरनिटी हॉस्पिटल में गर्भपात के लिए भर्ती बालिका की जानकारी मिली थी. हालांकि, इस मामले में शामिल बालिका की भाभी को भी दो हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.

मामले के अनुसार पीड़िता झालावाड़ जिले के सदर थाना इलाके की निवासी थी, जहां पर पिता की मौत के बाद उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया. साथ ही पीड़िता अपने चचेरे भाई के साथ कैथून थाना इलाके में रहने लगी. यहां पर उसके चचेरे भाई ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई. इसके बाद वह एक महीने के लिए जयपुर चला गया. हालांकि, 2 महीने की गर्भवती होने पर उसकी भाभी और अन्य लोगों को भी जानकारी मिली. जिसमें नाबालिक मंदबुद्धि बालिका के साथ मारपीट की गई, साथ ही कोटा के विज्ञान नगर स्थित एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में उसे गर्भपात के लिए भर्ती करा दिया. जहां पर चिकित्सकों ने उसके गर्भपात की प्रक्रिया भी शुरू कर दी.

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इस मामले की जानकारी चाइल्डलाइन के जरिए मानव तस्करी यूनिट को 23 अक्टूबर 2018 को मिली और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. पीड़िता के बयान मैटरनिटी हॉस्पिटल में ही लिए गए, जहां पर उसने पूरी घटनाक्रम बताया. साथ ही कहा कि उसका चचेरा भाई कई बार उसके साथ दुष्कर्म कर चुका है. इसके बाद उसका मेडिकल मुआयना कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई. पुलिस ने इस मामले में आरोपी भाई, भाभी, आरोपी के ससुर व साली, मैटरनिटी हॉस्पिटल की संचालिका महिला डॉक्टर व नर्स सहित सात जनों के खिलाफ पोक्सो व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. साथ ही इस मामले में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया और आगे की कार्रवाई करते हुए कोर्ट में चालान पेश कर दिया.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रेम नारायण नामदेव ने बताया कि नाबालिक मंदबुद्धि बालिका से दुष्कर्म के मामले में आज गुरुवार को न्यायालय ने सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है. इस मामले में आरोपी भाई को दोषी माना है, जिसे 25 साल की सजा सुनाई है. साथ ही उसके ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया है. आरोपी की पत्नी पर भी 2,000 का जुर्माना लगाया है और आगे से इस तरह के मामले में दूर रहने को कहा है.

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