कोटा. रामगंजमंडी से भाजपा विधायक और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर पर पुलिस ने महामारी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है. मुकदमा रामगंजमंडी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी पर हुए हमले के बाद निकाले गए जुलूस और रामगंजमंडी बंद के दौरान सैकड़ों की संख्या में लोगों को एकत्रित करने को लेकर दर्ज किया गया है. पुलिस ने मामले में मदन दिलावर सहित जुलूस में शामिल होने वाले सैंकड़ों लोगों को आरोपी बनाया है.
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जानकारी के अनुसार 9 फरवरी की रात को आरएसएस के कार्यकर्ता रामगंजमंडी शहर में राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा ले रहे थे. इसी दौरान आशु पाया और दो अन्य आरोपियों ने संघ के कार्यकर्ता दीपक शाह पर गोलियां चला दी. दीपक शाह के पैरों में गोलियां लगी. जिसके बाद उन्हें कोटा में भर्ती करवाया गया था. वहीं जयपुर से ही विधायक मदन दिलावर पहले कोटा दीपक शाह से मिलने पहुंचे और उसके बाद रामगंजमंडी देर रात पहुंचे.
बुधवार को रामगंजमंडी बंद का आह्वान किया गया और जुलूस निकाला गया. हालांकि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी रामगंजमंडी बंद रहा. विधायक मदन दिलावर जुलूस में शामिल हुए थे. उसी के चलते पुलिस ने उनपर मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस का क्या कहना है
कोटा ग्रामीण एसपी शरद चौधरी ने बताया कि कोरोना के बाद से महामारी एक्ट लागू है. मदन दिलावर पर महामारी एक्ट के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है. रामगंजमंडी के पुलिस उपाधीक्षक मंजीत सिंह ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच सीआईडी सीबी को सौंपी गई है.