जोधपुर. केन्द्र सरकार की ओर से लॉकडाउन अवधि को 17 मई से आगे बढ़ाने के संबंध में लिए गए निर्णय के मद्देनजर राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे इन्द्रजीत महांति की अध्यक्षता में शनिवार को बैठक आयोजित की गई. बैठक में हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में वर्तमान में जारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की सुनवाई करने की व्यवस्था को ही यथावत जारी रखा है.
वहीं अदालतों में न्यायिक कार्य करने की समयावधि को बढ़ाते हुए सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक तय की गई है. साथ ही प्रतिदिन लगने वाले मुकदमों की संख्या में भी बढ़ोतरी की जाएगी. बता दें की पहले ढाई घंटे सुनवाई हो रही थी अब चार घंटे मुकदमों पर सुनवाई होगी. राजस्थान हाईकोर्ट में नए मुकदमों के अतिरिक्त अन्य पेंडिंग मुकदमों (फाइनल डिस्पोजल मैटर) को भी दोनों पक्षों की सहमति से सुनवाई करने के संबंध में निर्णय लिया गया है.
पढ़ें- सराहनीयः बूंदी के लोगों ने प्रवासी मजदूरों को अपने स्तर पर पहुंचाया उनके घर
जून माह में ग्रीष्म काल के दौरान अदालतों के कार्य करने या अवकाश घोषित करने के संबंध में जयपुर और जोधपुर में गठित कमेटी से सुझाव ले लिए गए हैं. इस संबंध में हाईकोर्ट प्रशासन शीघ्र ही अपना निर्णय लेगा या फिर उक्त मुद्दे पर अगली बैठक में फिर से विचार किया जा सकता है. इस संबंध में मई माह के अंतिम दिन फिर से बैठक होगी जिसमें ग्रीष्म काल में कार्यप्रणाली को लेकर विचार किया जायेगा. शनिवार को सीजे मंहाति की अध्यक्षता में राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पीठ और जोधपुर मुख्यपीठ से सभी न्यायाधीश और बार संघो के अध्यक्ष और महाधिवक्ता एमएस सिंघवी मौजूद रहे.