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कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 : HC ने 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में परिवर्तन होने पर नियुक्ति के लिए कमेटी बनाने के दिए निर्देश

कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में ओएमआर शीट में अंक गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान तीन अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट की स्कैनिंग के दौरान परिवर्तन आने पर उसके लिए कोर्ट ने कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं...

These instructions given by the High Court hearing in the case of constable recruitment exam
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Published : May 30, 2019, 7:17 PM IST

जोधपुर. कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में ओएमआर शीट मे अंक गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की ओमर सीट का दोबारा स्कैन किया गया, जिनमें अधिकांश की ओमार सीट में कोई परिवर्तन सामने नहीं आया. लेकिन सिर्फ 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में स्कैनिंग के दौरान कुछ परिवर्तन सामने आया है.

हाईकोर्ट ने 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में परिवर्तन होने पर नियुक्ति के लिए कमेटी बनाने के दिए निर्देश

इस पर कोर्ट ने 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए. जिसकी पालना पर आईजी प्रशाखा माथुर खुद कोर्ट में मौजूद थी. उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कोर्ट ने तीनों के अलावा अन्य सभी याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज करते हुए पूरी याचिका का निस्तारण कर दिया. लेकिन 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन करने के निर्देश दिए है. अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने बताया कि ज्यादातर याचिकाकर्ताओं की ओमार सीट में स्क्रीनिंग के दौरान कोई अंक गणना में परिवर्तन नहीं आया सिर्फ 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर में परिवर्तन आया है. उनको लाभ देने के लिए ऐसे अभ्यार्थियों के लिए एक कमेटी गठित की गई. इस कमेटी की सिफारिश पर उनको नियुक्ति दी जाएंगी.

जोधपुर. कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में ओएमआर शीट मे अंक गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की ओमर सीट का दोबारा स्कैन किया गया, जिनमें अधिकांश की ओमार सीट में कोई परिवर्तन सामने नहीं आया. लेकिन सिर्फ 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में स्कैनिंग के दौरान कुछ परिवर्तन सामने आया है.

हाईकोर्ट ने 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट में परिवर्तन होने पर नियुक्ति के लिए कमेटी बनाने के दिए निर्देश

इस पर कोर्ट ने 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए. जिसकी पालना पर आईजी प्रशाखा माथुर खुद कोर्ट में मौजूद थी. उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. कोर्ट ने तीनों के अलावा अन्य सभी याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज करते हुए पूरी याचिका का निस्तारण कर दिया. लेकिन 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन करने के निर्देश दिए है. अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने बताया कि ज्यादातर याचिकाकर्ताओं की ओमार सीट में स्क्रीनिंग के दौरान कोई अंक गणना में परिवर्तन नहीं आया सिर्फ 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर में परिवर्तन आया है. उनको लाभ देने के लिए ऐसे अभ्यार्थियों के लिए एक कमेटी गठित की गई. इस कमेटी की सिफारिश पर उनको नियुक्ति दी जाएंगी.

Intro:ओएमआर सीट गणना को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई।

आईजी भर्ती प्रशाखा माथुर ने खुद की कोर्ट में पैरवी।

जोधपुर। 

कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 में ओएमआर शीट मे अंक गणना को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में बताया गया कि याचिकाकर्ताओं की ओमर सीट का दोबारा स्कैन किया गया जिनमें अधिकांश की ओमार सीट में कोई परिवर्तन सामने नहीं आया लेकिन सिर्फ 3 अभ्यर्थियों की ओमर सीट में स्कैनिंग के दौरान कुछ परिवर्तन सामने आया है इस पर कोर्ट ने 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए कमेटी बनाने के निर्देश दिए जिसकी पालना पर आईजी प्रशाखा माथुर खुद कोर्ट में मौजूद थी उन्होंने कहा कि इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कोर्ट ने तीनों के अलावा अन्य सभी याचिकाकर्ताओं की याचिकाएं खारिज करते हुए पूरी याचिका का निस्तारण कर दिया लेकिन 3 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को हाईकोर्ट के आदेशों के अधीन करने के निर्देश दिए है। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास ने बताया कि ज्यादातर याचिकाकर्ताओं की ओमार सीट में स्क्रीनिंग के दौरान कोई अंक गणना में परिवर्तन नहीं आया सिर्फ 3 अभ्यर्थियों की ओएमआर में परिवर्तन आया है। उनको लाभ देने के लिए ऐसे अभ्यार्थियों के लिए एक कमेटी गठित की गई। इस कमेटी की सिफारिश पर उनको नियुक्ति दी जाएंगी। 

बाइट - मनीष व्यास, अतिरिक्त महाअधिवक्ता




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