ETV Bharat / city

सलमान खान कोरोना को ढाल बना 7वीं बार नहीं हुए पेश, कोर्ट ने कहा-हर बार नहीं चलेगी हाजिरी माफी

बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में एक बार फिर सलमान खान जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश नहीं हुए. सलमान खान अब तक कोरोना को ढाल बनाकर 7 बार हाजिरी माफी लगा चुके हैं. हालांकि, कोर्ट ने सलमान खान के वकीलों से कहा है कि सिर्फ हाजिरी माफी से काम नहीं चलेगा.

बहुचर्चित काला हिरण शिकार, Jodhpur news
जोधपुर कोर्ट में सलमान नहीं हुए पेश
author img

By

Published : Jan 16, 2021, 12:30 PM IST

Updated : Jan 16, 2021, 2:55 PM IST

जोधपुर. बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान एक बार शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश नहीं हुए. सलमान के अधिवक्ता ने कोविड-19 और अन्य कारण बताते हुए हाजिर माफी पेश की. कोविड-19 के चलते अब तक सलमान के अधिवक्ता सात बार राहत ले चुके हैं.

जोधपुर कोर्ट में सलमान नहीं हुए पेश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राजेन्द्र कासवाल ने शनिवार को स्पष्ट कहा है कि अगली बार 6 फरवरी को सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 437 ए के मुचलके पेश करने होंगे. जिला एवं सत्र न्यायाधीश में काला हिरण शिकार से जुड़े चार मामले चल रहे हैं. सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, निशांत बोडा, विजय चौधरी पेश हुए और उन्होंने चारों मामलों में हाजिर माफी पेश की. जिस पर कोर्ट ने कहा कि हर बार हाजिर माफी से काम नहीं चलेगा. जिस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि अभी कोविड-19 पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है. ऐसे में इस बार हाजिर माफी स्वीकार करे. अगली बार सलमान खान पेश हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें. दौसा रिश्वतखोरी प्रकरण: FSL रिपोर्ट आने के बाद IPS मनीष अग्रवाल को किया जा सकता है गिरफ्तार

इस पर न्यायालय ने अधिवक्ताओं को अपीलों पर बहस शुरू करने के लिए अगली तारीख 6 फरवरी दी है. हालांकि, पहले दो अपीले जो सरकार की ओर से थी, 340 प्रार्थना पत्र के खिलाफ उस पर अलग तारीख देने को लेकर बात हुई लेकिन बाद में काला हिरण शिकार, अवैध हथियार और 340 के प्रार्थना पत्र के खिलाफ अपीलों सहित सभी मामले में 6 फरवरी की तारीख दी गई है. एक बार फिर से सलमान खान के अधिवक्ता हाजिर माफी ले चुके हैं लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या 6 फरवरी को भी सलमान खान जोधपुर की अदालत में आएंगे या नहीं.

क्या है मामला

काला हिरण शिकार प्रकरण में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे. इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था. तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हो गए थे.

यह भी पढ़ें. बड़ी खबरः साथी को छुड़ाने के लिए इलेक्ट्रिशियन बनकर जेल में घुसे बदमाश, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़

जिसके बाद सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष उनको सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दी थी. वहीं दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपतसिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. सलमान खान को बरी करने पर राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में चुनौती दी थी. दो अपीले सरकार की ओर से ओर से पेश की गई थी, जिसमें की अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी. इन सभी मामलों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपीले विचाराधीन हैं.

जोधपुर. बहुचर्चित काला हिरण शिकार मामले में फिल्म अभिनेता सलमान खान एक बार शनिवार को जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश नहीं हुए. सलमान के अधिवक्ता ने कोविड-19 और अन्य कारण बताते हुए हाजिर माफी पेश की. कोविड-19 के चलते अब तक सलमान के अधिवक्ता सात बार राहत ले चुके हैं.

जोधपुर कोर्ट में सलमान नहीं हुए पेश

जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला राजेन्द्र कासवाल ने शनिवार को स्पष्ट कहा है कि अगली बार 6 फरवरी को सलमान खान को व्यक्तिगत रूप से पेश होकर 437 ए के मुचलके पेश करने होंगे. जिला एवं सत्र न्यायाधीश में काला हिरण शिकार से जुड़े चार मामले चल रहे हैं. सलमान खान की ओर से अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत, निशांत बोडा, विजय चौधरी पेश हुए और उन्होंने चारों मामलों में हाजिर माफी पेश की. जिस पर कोर्ट ने कहा कि हर बार हाजिर माफी से काम नहीं चलेगा. जिस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि अभी कोविड-19 पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है. ऐसे में इस बार हाजिर माफी स्वीकार करे. अगली बार सलमान खान पेश हो जाएंगे.

यह भी पढ़ें. दौसा रिश्वतखोरी प्रकरण: FSL रिपोर्ट आने के बाद IPS मनीष अग्रवाल को किया जा सकता है गिरफ्तार

इस पर न्यायालय ने अधिवक्ताओं को अपीलों पर बहस शुरू करने के लिए अगली तारीख 6 फरवरी दी है. हालांकि, पहले दो अपीले जो सरकार की ओर से थी, 340 प्रार्थना पत्र के खिलाफ उस पर अलग तारीख देने को लेकर बात हुई लेकिन बाद में काला हिरण शिकार, अवैध हथियार और 340 के प्रार्थना पत्र के खिलाफ अपीलों सहित सभी मामले में 6 फरवरी की तारीख दी गई है. एक बार फिर से सलमान खान के अधिवक्ता हाजिर माफी ले चुके हैं लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या 6 फरवरी को भी सलमान खान जोधपुर की अदालत में आएंगे या नहीं.

क्या है मामला

काला हिरण शिकार प्रकरण में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण देव कुमार खत्री की अदालत ने 5 अप्रैल 2018 को फैसला सुनाते हुए सलमान खान को पांच साल की सजा के आदेश दिए थे. इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू और सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था. सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था. तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हो गए थे.

यह भी पढ़ें. बड़ी खबरः साथी को छुड़ाने के लिए इलेक्ट्रिशियन बनकर जेल में घुसे बदमाश, पुलिस के साथ हुई मुठभेड़

जिसके बाद सलमान खान ने जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला के समक्ष उनको सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दी थी. वहीं दूसरे मामले में तत्कालीन सीजेएम ग्रामीण दलपतसिंह राजपुरोहित ने सलमान खान को अवैध हथियारों के मामले में 18 जनवरी 2017 को बरी कर दिया था. सलमान खान को बरी करने पर राज्य सरकार की ओर से जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला में चुनौती दी थी. दो अपीले सरकार की ओर से ओर से पेश की गई थी, जिसमें की अभियोजन पक्ष की ओर से सलमान खान के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत पेश दोनों प्रार्थना पत्रों को तत्कालीन सीजेएम जोधपुर ग्रामीण अंकित रमन ने 17 जून 2019 को खारिज करते हुए सलमान को राहत दी थी. इन सभी मामलों पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर जिला में अपीले विचाराधीन हैं.

Last Updated : Jan 16, 2021, 2:55 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.