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जोधपुर : आरक्षित रामराज नगर योजना का मामला, अतिक्रमण को लेकर HC ने जारी किया नोटिस - Rajasthan High Court Ramraj Nagar case jodhpur

जोधपुर में अधिवक्ताओं के आरक्षित रामराज नगर में भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है. याचिका में जिला कलेक्टर जोधपुर सहित जेडीए आयुक्त और सचिव सहित अन्य को भी पक्षकार बनाया गया है.

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राजस्थान हाई कोर्ट रामराज नगर मामला सुनवाई
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Published : Jan 5, 2021, 8:06 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने नोटिस के जरिए जवाब तलब करते हुए सम्बंधित एजेंसी को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये हैं.

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राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष रणजीत जोशी ने एक याचिका पेश कर बताया कि अधिवक्ताओं के आरक्षित रामराज नगर में भू माफिया अतिक्रमण कर रहे हैं. याचिका में जिला कलेक्टर जोधपुर सहित जेडीए आयुक्त और सचिव सहित अन्य को भी पक्षकार बनाया गया है. उच्च ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

पढ़ें-राजस्थान हाईकोर्ट: पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती-2019 के विवादित उत्तरों को लेकर मांगा जवाब

वहीं जेडीए सचिव और आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि रामराज नगर योजना में अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित भूखंडों पर अतिक्रमण नही किया जाये. आरक्षित भूमि पर यदि अतिक्रमण किया गया है तो अगली सुनवाई से पहले अतिक्रमण हटा दिया जाये. मामले में अगली सुनवाई 05 फरवरी 2021 को तय की गई है.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता संगठन की ओर से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने नोटिस के जरिए जवाब तलब करते हुए सम्बंधित एजेंसी को अतिक्रमण हटाकर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश जारी किये हैं.

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राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष रणजीत जोशी ने एक याचिका पेश कर बताया कि अधिवक्ताओं के आरक्षित रामराज नगर में भू माफिया अतिक्रमण कर रहे हैं. याचिका में जिला कलेक्टर जोधपुर सहित जेडीए आयुक्त और सचिव सहित अन्य को भी पक्षकार बनाया गया है. उच्च ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

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वहीं जेडीए सचिव और आयुक्त को निर्देश दिये हैं कि रामराज नगर योजना में अधिवक्ताओं के लिए आरक्षित भूखंडों पर अतिक्रमण नही किया जाये. आरक्षित भूमि पर यदि अतिक्रमण किया गया है तो अगली सुनवाई से पहले अतिक्रमण हटा दिया जाये. मामले में अगली सुनवाई 05 फरवरी 2021 को तय की गई है.

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