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राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश, रामराज नगर योजना में अधिवक्ताओं को एक माह में दिए जाएं वैकल्पिक भूखंड - Rajasthan hindi news

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan Highcourt order) ने राज्य सरकार और जेडीए को आदेश दिया है कि रामराज नगर योजना के तहत अधिवक्ताओं को एक माह में वैकल्पिक भूखंड उपलब्ध कराया जाए.

highcourt order to JDA and state government
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Published : Sep 29, 2022, 7:27 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व जोधपुर विकास प्राधिकरण (highcourt order to JDA and state government) को निर्देश दिए हैं कि रामराज नगर योजना (Ramraj Nagar Yojana) में जिन अधिवक्ताओं के भूखंडों पर अतिक्रमण के साथ कब्जे हो गए हैं उनको एक माह में वैकल्पिक भूखंड प्रदान किए जाएं. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रणजीत जोशी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जोधपुर में अधिवक्ताओं के रामराज नगर योजना बनाई गई थी जिसमें अधिवक्ताओं को भूखंड आवंटित कर दिए गए लेकिन वहां सुविधाए मुहैया नहीं कराई गईं. इससे अधिकांश अधिवक्ताओं ने वहां पर निर्माण शुरू नहीं किया था. ऐसे में वहां पर कुछ लोगों ने अधिवक्ताओं के भूखंडों पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया था.

पढ़ें. पुलिसकर्मियों की पदोन्‍नति के मामले में कमेटी गठित करने के दिए आदेश, कोर्ट ने 6 महीने का दिया समय

बीते 19 जुलाई 2021 को एक बैठक आयोजित हुई जिसमें राज्य सरकार और जेडीए ने उनके बदले वैकल्पिक भूखंड देने के लिए कहा था लेकिन आज तक अधिवक्ताओं को वैकल्पिक भूखंड नहीं दिए गए हैं. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार और जेडीए को निर्देश दिए हैं कि आज से एक माह के भीतर अधिवक्ताओं को वैकल्पिक भूखंड प्रदान उपलब्ध कराए जाएं.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व जोधपुर विकास प्राधिकरण (highcourt order to JDA and state government) को निर्देश दिए हैं कि रामराज नगर योजना (Ramraj Nagar Yojana) में जिन अधिवक्ताओं के भूखंडों पर अतिक्रमण के साथ कब्जे हो गए हैं उनको एक माह में वैकल्पिक भूखंड प्रदान किए जाएं. वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई व न्यायाधीश फरजंद अली की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन जोधपुर की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

सुनवाई के दौरान पूर्व अध्यक्ष एवं अधिवक्ता रणजीत जोशी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जोधपुर में अधिवक्ताओं के रामराज नगर योजना बनाई गई थी जिसमें अधिवक्ताओं को भूखंड आवंटित कर दिए गए लेकिन वहां सुविधाए मुहैया नहीं कराई गईं. इससे अधिकांश अधिवक्ताओं ने वहां पर निर्माण शुरू नहीं किया था. ऐसे में वहां पर कुछ लोगों ने अधिवक्ताओं के भूखंडों पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया था.

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बीते 19 जुलाई 2021 को एक बैठक आयोजित हुई जिसमें राज्य सरकार और जेडीए ने उनके बदले वैकल्पिक भूखंड देने के लिए कहा था लेकिन आज तक अधिवक्ताओं को वैकल्पिक भूखंड नहीं दिए गए हैं. इस पर कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार और जेडीए को निर्देश दिए हैं कि आज से एक माह के भीतर अधिवक्ताओं को वैकल्पिक भूखंड प्रदान उपलब्ध कराए जाएं.

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