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कोरोना के नये फेजेज को लेकर हाईकोर्ट ने मांगा शपथपत्र, अस्पतालों में रिक्त पदों को लेकर क्या कर रही सरकार?

प्रदेश में कोरोना के नए फेजेज को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एफिडेविट फाइल करने के निर्देश दियए हैं. न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि नए फेजेज के लिए क्या तैयारी कर रखी है और वैकेंसी को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

राजस्थान हाई कोर्ट, Rajasthan High Court
राजस्थान हाई कोर्ट
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Published : Jul 5, 2021, 10:48 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोरोना के नए फेजेज को लेकर राज्य सरकार को एफिडेविट फ़ाइल करने के निर्देश दिए हैं. सुरेन्द्र जैन की जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि कोरोना के नए फेजेज के लिए क्या तैयारी की गई है?

राजस्थान उच्च न्यायायल के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए. अधिवक्ता करमेन्द्रसिंह ने याचिकाकर्ता की ओर से कुल 21 बिन्दूओं पर जनहित याचिका पेश की थी.

यह भी पढ़ेंः डोटासरा के आरोपों पर भड़के कटारिया, कहा- शिक्षा विभाग को खंगालेंगे तो भ्रष्टाचार के कई पुलिंदे निकलेंगे

बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि अभी कोरोना के केसेज कम हो गये हैं, लेकिन नई फेज भी आ सकती है और करीब लगभग 30 फीसदी पद डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ के रिक्त हैं, जिससे एग्जिस्टिंग मेडीकल स्टाफ पर प्रेशर रहता है.

न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि नए फेजेज के लिए क्या तैयारी कर रखी है और वैकेंसी को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पूर्व में भी राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि अंतिम वर्ष के छात्र और एमबीबीएस/पी जी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की आवश्यक भर्ती कर उनकी सेवाएं जनहित के लिए ली जाएं. अब याचिका पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रदेश में कोरोना के नए फेजेज को लेकर राज्य सरकार को एफिडेविट फ़ाइल करने के निर्देश दिए हैं. सुरेन्द्र जैन की जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि कोरोना के नए फेजेज के लिए क्या तैयारी की गई है?

राजस्थान उच्च न्यायायल के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत महंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए. अधिवक्ता करमेन्द्रसिंह ने याचिकाकर्ता की ओर से कुल 21 बिन्दूओं पर जनहित याचिका पेश की थी.

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बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि अभी कोरोना के केसेज कम हो गये हैं, लेकिन नई फेज भी आ सकती है और करीब लगभग 30 फीसदी पद डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मेडिकल स्टाफ के रिक्त हैं, जिससे एग्जिस्टिंग मेडीकल स्टाफ पर प्रेशर रहता है.

न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि नए फेजेज के लिए क्या तैयारी कर रखी है और वैकेंसी को भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? पूर्व में भी राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि अंतिम वर्ष के छात्र और एमबीबीएस/पी जी डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की आवश्यक भर्ती कर उनकी सेवाएं जनहित के लिए ली जाएं. अब याचिका पर अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी.

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