ETV Bharat / city

मिरासी समाज के शवों को नहीं दफनाने का मामला, HC ने जारी किया नोटिस

मिरासी समाज के शवों को नहीं दफनाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है. हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है.

jodhpur news,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान हाईकोर्ट
author img

By

Published : Jul 19, 2021, 10:32 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कंचन पटियाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश मनोज गर्ग की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने जनहित याचिका पेश की.

पढ़ें- न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर, HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

अधिवक्ता ने बताया कि पूरे राजस्थान में 5910 से अधिक कब्रिस्तान हैं जो कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है. सभी कब्रिस्तान सरकारी भूमि पर है. कभी किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए आरक्षित नहीं किए गए. उसके बावजूद दूसरी जातियों को उपयोग से वंचित कर दिया गया. कब्रिस्तान की भूमि पर धार्मिक स्थान बना दिया गया.

कंचन पटियाल समाज मिरासी जाति का उपवर्ग है जो हिन्दू हैं वो जब तक मुसलमान थे. तब तक उनको कब्रिस्तान में शव दफनाने देते थे, जैसे ही वो हिंदू बने उनको कब्रिस्तान में शव दफनाने से रोक दिया गया है. उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने कंचन पटियाल की ओर से दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए तीन सप्ताह में जवाब तलब किया है. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश मनोज गर्ग की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह राजपुरोहित ने जनहित याचिका पेश की.

पढ़ें- न्यायिक अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के खिलाफ याचिका दायर, HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

अधिवक्ता ने बताया कि पूरे राजस्थान में 5910 से अधिक कब्रिस्तान हैं जो कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के पास है. सभी कब्रिस्तान सरकारी भूमि पर है. कभी किसी धर्म विशेष के लोगों के लिए आरक्षित नहीं किए गए. उसके बावजूद दूसरी जातियों को उपयोग से वंचित कर दिया गया. कब्रिस्तान की भूमि पर धार्मिक स्थान बना दिया गया.

कंचन पटियाल समाज मिरासी जाति का उपवर्ग है जो हिन्दू हैं वो जब तक मुसलमान थे. तब तक उनको कब्रिस्तान में शव दफनाने देते थे, जैसे ही वो हिंदू बने उनको कब्रिस्तान में शव दफनाने से रोक दिया गया है. उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.