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शहर में कुत्तों के बाडों को लेकर जनहित याचिका, नगर निगम को वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश - राजस्थान हाईकोर्ट ने की सुनवाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में कुत्तों के बाडे को लेकर करीब दो साल से अधिक समय से लंबित एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि पूर्व के आदेशों की पालना में अब तक क्या स्थिति है और वर्तमान में क्या स्थित है, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर 29 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश करें.

राजस्थान हाईकोर्ट ने की सुनवाई,  Rajasthan High Court heard
राजस्थान हाईकोर्ट ने की सुनवाई
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Published : Jul 7, 2020, 10:04 PM IST

जोधपुर. शहर में कुत्तों के बाडे को लेकर करीब दो साल से अधिक समय से लंबित एक जनहित याचिका में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की खंडपीठ में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट खंडपीठ के समक्ष नगर निगम की ओर से अधिवक्ता राजेश पंवार पेश हुए.

हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पंवार को निर्देश दिए कि पूर्व के आदेशों की पालना में अब तक क्या स्थिति है और वर्तमान में क्या स्थित है, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर 29 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश करें. याचिकाकर्ता श्वेता जैन की ओर से अधिवक्ता राजवेन्द्र सारस्वत सहित एएजी अनिल गौड के सहायक सलमान आगा, नगर निगम की ओर से राजेश पंवार और आयुश गहलोत और कोर्ट कमिश्नर मनोज भंडारी और अनिरुद्ध पुरोहित मौजूद रहे.

पढ़ेंः Rajasthan University के Exam 15 जुलाई से, टाइम टेबल जारी

गौरतलब है कि पूर्व में सुनवाई के दौरान कई बार नगर निगम के कमिश्नर सहित उनके प्रतिनिधियों द्वारा बाडे के रख रखाव और कोर्ट की ओर से जारी किए गए. निर्देश की पालना रिपोर्ट पेश की गई. याचिकाकर्ताओं का लगातार यह आग्रह रहा कि निगम और अन्य अप्रार्थी यथा एनिमल हसबेंडरी विभाग सिर्फ कागजों में ही पालना रिपोर्ट पेश करते रहे है, जब कि ग्राउंड रिपोर्ट जस की तस है.

जोधपुर. शहर में कुत्तों के बाडे को लेकर करीब दो साल से अधिक समय से लंबित एक जनहित याचिका में मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की खंडपीठ में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट खंडपीठ के समक्ष नगर निगम की ओर से अधिवक्ता राजेश पंवार पेश हुए.

हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पंवार को निर्देश दिए कि पूर्व के आदेशों की पालना में अब तक क्या स्थिति है और वर्तमान में क्या स्थित है, इसको लेकर पूरी रिपोर्ट अगली सुनवाई पर 29 जुलाई को कोर्ट के समक्ष पेश करें. याचिकाकर्ता श्वेता जैन की ओर से अधिवक्ता राजवेन्द्र सारस्वत सहित एएजी अनिल गौड के सहायक सलमान आगा, नगर निगम की ओर से राजेश पंवार और आयुश गहलोत और कोर्ट कमिश्नर मनोज भंडारी और अनिरुद्ध पुरोहित मौजूद रहे.

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गौरतलब है कि पूर्व में सुनवाई के दौरान कई बार नगर निगम के कमिश्नर सहित उनके प्रतिनिधियों द्वारा बाडे के रख रखाव और कोर्ट की ओर से जारी किए गए. निर्देश की पालना रिपोर्ट पेश की गई. याचिकाकर्ताओं का लगातार यह आग्रह रहा कि निगम और अन्य अप्रार्थी यथा एनिमल हसबेंडरी विभाग सिर्फ कागजों में ही पालना रिपोर्ट पेश करते रहे है, जब कि ग्राउंड रिपोर्ट जस की तस है.

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