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आंगनबाड़ी कोटे से महिला पर्यवेक्षक का मामला...HC ने अग्रिम प्रोसेस पर लगाई रोक - राजस्थान हाईकोर्ट न्यूज

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कोटे के मामले में हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगा दी है. राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को बोर्ड को पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan Staff Selection Board, Rajasthan High Court News
आंगनवाड़ी कोटे से महिला पर्यवेक्षक का मामला
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Published : Jul 24, 2020, 10:39 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कोटे के मामले में अगले आदेश तक रोक लगा दी है. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढा की खंडपीठ में सुखवीर कौर व भागवंती की ओर से दायर अपील को विचारार्थ स्वीकार करते हुए सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने पक्ष रखते हुए बताया कि आंगनबाड़ी कोटे से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 01 अक्टूबर 2018 को विज्ञप्ति जारी की गई थी. विज्ञप्ति में परीक्षा के लिए पांच कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग अंकों का निर्धारण किया गया था, लेकिन जब परीक्षा आयोजित हुई तो पांचों कैटेगरी के अंक समान कर दिए गए. मेरिट जारी कर दी गई और दस्तावेजों का सत्यापन हो गया. पांचों कैटेगरी के समान अंक निर्धारित करने पर हाईकोर्ट एकलपीठ में चुनौती दी गई. जिस पर बोर्ड ने पांचों कैटेगरी में विज्ञप्ति के अनुसार अंकों का निर्धारण कर रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया व याचिका निस्तारित कर दी गई.

पढ़ें- चूरू: कोर्ट ने नगर पालिका भवन को तोड़ने के दिए आदेश, डेढ़ करोड़ की लागत से बनकर हुआ था तैयार

एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में अपील पेश कर बताया गया कि विज्ञप्ति के अनुसार सभी कैटेगरी में अलग अलग अंक निर्धारित किए थे, लेकिन परीक्षा में सभी कैटेगरी के अंक समान होने की वजह से अपीलार्थी ने अपने अनुसार प्रश्न किए. वहीं, जब रिजल्ट को रिवाइज किया तो अंक कम हो गए और मेरिट बदल गई. राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को बोर्ड को पूरा रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित भर्ती महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी कोटे के मामले में अगले आदेश तक रोक लगा दी है. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढा की खंडपीठ में सुखवीर कौर व भागवंती की ओर से दायर अपील को विचारार्थ स्वीकार करते हुए सीधी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता संजीत पुरोहित ने पक्ष रखते हुए बताया कि आंगनबाड़ी कोटे से रिक्त पदों पर भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 01 अक्टूबर 2018 को विज्ञप्ति जारी की गई थी. विज्ञप्ति में परीक्षा के लिए पांच कैटेगरी के अनुसार अलग-अलग अंकों का निर्धारण किया गया था, लेकिन जब परीक्षा आयोजित हुई तो पांचों कैटेगरी के अंक समान कर दिए गए. मेरिट जारी कर दी गई और दस्तावेजों का सत्यापन हो गया. पांचों कैटेगरी के समान अंक निर्धारित करने पर हाईकोर्ट एकलपीठ में चुनौती दी गई. जिस पर बोर्ड ने पांचों कैटेगरी में विज्ञप्ति के अनुसार अंकों का निर्धारण कर रिवाइज रिजल्ट जारी कर दिया व याचिका निस्तारित कर दी गई.

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एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ में अपील पेश कर बताया गया कि विज्ञप्ति के अनुसार सभी कैटेगरी में अलग अलग अंक निर्धारित किए थे, लेकिन परीक्षा में सभी कैटेगरी के अंक समान होने की वजह से अपीलार्थी ने अपने अनुसार प्रश्न किए. वहीं, जब रिजल्ट को रिवाइज किया तो अंक कम हो गए और मेरिट बदल गई. राजस्थान हाईकोर्ट ने 11 अगस्त को बोर्ड को पूरा रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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