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राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता के पदक विजेता पुलिस कांस्टेबल के लिए उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में नहीं: HC

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार व गृह विभाग की ओर से पेश की विशेष अपीलों को स्वीकार किया. जिसमें कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में पदक विजेता को कांस्टेबल भर्ती में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में नहीं आते हैं.

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Published : Feb 20, 2021, 10:32 AM IST

Rajasthan news, राजस्थान उच्च न्यायालय
गहलोत सरकार व गृह विभाग की अपीले स्वीकार

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष अपील याचिका को स्वीकार करते हुए एकलपीठ की ओर से पारित आदेश को अपास्त कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में पदक विजेता को कांस्टेबल भर्ती में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग में नहीं आते हैं.

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व गृह विभाग की ओर से पेश की विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिए हैं. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने एकलपीठ की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीले पेश की थी. जिसमें बताया कि अप्रार्थी अल्ताफ हुसैन और अन्य ने कांस्टेबल भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया था. उनका कहना था कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की ओर से साल 2015-16 में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया और फुटबॉल में पदक जीता.

यह भी पढ़ें. जोधपुर: फलोदी में गजेंद्र सिंह शेखावत ने की जन सुनवाई, अधिकारियों को दिए निर्देश

एसजीएफआई युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा रूल्स 1989 की धारा 7 (सी) में उत्कृष्ठ खिलाडी को कुल पदों का 2 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है. सरकार की ओर से कहा गया कि अप्रार्थी को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो कि न तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से और न ही युवा मामले व खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है.

प्रतियोगिता भी युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित नहीं की गई. इसलिए यह उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में नहीं आते हैं. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष अपील याचिका स्वीकार करते हुए एकलपीठ के आदेश को अपास्त कर दिया और माना कि राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अप्रार्थी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा रूल्स 1989 की धारा 7 (सी) में उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग में नहीं आते हैं.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष अपील याचिका को स्वीकार करते हुए एकलपीठ की ओर से पारित आदेश को अपास्त कर दिया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में पदक विजेता को कांस्टेबल भर्ती में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग में नहीं आते हैं.

वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व गृह विभाग की ओर से पेश की विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए दिए हैं. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने एकलपीठ की ओर से पारित आदेश के विरूद्ध खंडपीठ के समक्ष विशेष अपीले पेश की थी. जिसमें बताया कि अप्रार्थी अल्ताफ हुसैन और अन्य ने कांस्टेबल भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में आवेदन किया था. उनका कहना था कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की ओर से साल 2015-16 में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लिया और फुटबॉल में पदक जीता.

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एसजीएफआई युवा मामले और खेल मंत्रालय और भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता प्राप्त है. राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा रूल्स 1989 की धारा 7 (सी) में उत्कृष्ठ खिलाडी को कुल पदों का 2 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है. सरकार की ओर से कहा गया कि अप्रार्थी को स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से प्रमाण पत्र जारी किए गए, जो कि न तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से और न ही युवा मामले व खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है.

प्रतियोगिता भी युवा मामले और खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित नहीं की गई. इसलिए यह उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग में नहीं आते हैं. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विशेष अपील याचिका स्वीकार करते हुए एकलपीठ के आदेश को अपास्त कर दिया और माना कि राष्ट्रीय स्कूली खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अप्रार्थी राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा रूल्स 1989 की धारा 7 (सी) में उत्कृष्ठ खिलाड़ी वर्ग में नहीं आते हैं.

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