जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजकुमार को 20 साल की सजा (POCSO court sentenced rape accused for 20 years) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
प्रकरण के एक अन्य आरोपी का बाल न्यायालय में प्रकरण लंबित है. अदालत ने कहा कि पीड़िता के साथ हुए अपराध के कारण उसके मान-सम्मान को ठेस पहुंची है और उसे शारीरिक व मानसिक आघात लगा है. ऐसे में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा की जाती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि 21 अक्टूबर, 2018 को पीड़िता के पिता ने बस्सी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
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इसमें बताया गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 18 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे लघुशंका के लिए घर से बाहर गई थी. घर के बाहर पहले से मौजूद अभियुक्त व बाल अपचारी उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाल अपचारी के कमरे पर ले गए. यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो क्लीप बनाकर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता के चिल्लाने पर उसके ताऊ का लड़का वहां आ गया. इस पर अभियुक्त और बाल अपचारी वहां से भाग गए. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.