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Minor rape case in Jodhpur: नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा, 1 लाख 10 हजार का जुर्माना - POCSO court sentenced rape accused for 20 years

नाबालिग से दुष्कर्म और अपहरण के मामले में पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. दुष्कर्म और अपहरण का ये मामला 2018 में 21 अक्टूबर को दर्ज कराया (Minor rape case in Jodhpur) गया था.

Minor rape case in Jodhpur
नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 साल की सजा
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Published : Feb 14, 2022, 8:55 PM IST

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजकुमार को 20 साल की सजा (POCSO court sentenced rape accused for 20 years) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

प्रकरण के एक अन्य आरोपी का बाल न्यायालय में प्रकरण लंबित है. अदालत ने कहा कि पीड़िता के साथ हुए अपराध के कारण उसके मान-सम्मान को ठेस पहुंची है और उसे शारीरिक व मानसिक आघात लगा है. ऐसे में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा की जाती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि 21 अक्टूबर, 2018 को पीड़िता के पिता ने बस्सी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पढ़ें: नाबालिगों से दुष्कर्म के मामलों में दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास

इसमें बताया गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 18 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे लघुशंका के लिए घर से बाहर गई थी. घर के बाहर पहले से मौजूद अभियुक्त व बाल अपचारी उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाल अपचारी के कमरे पर ले गए. यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो क्लीप बनाकर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता के चिल्लाने पर उसके ताऊ का लड़का वहां आ गया. इस पर अभियुक्त और बाल अपचारी वहां से भाग गए. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

जयपुर. पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राजकुमार को 20 साल की सजा (POCSO court sentenced rape accused for 20 years) सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

प्रकरण के एक अन्य आरोपी का बाल न्यायालय में प्रकरण लंबित है. अदालत ने कहा कि पीड़िता के साथ हुए अपराध के कारण उसके मान-सम्मान को ठेस पहुंची है और उसे शारीरिक व मानसिक आघात लगा है. ऐसे में पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिलाए जाने की अनुशंसा की जाती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि 21 अक्टूबर, 2018 को पीड़िता के पिता ने बस्सी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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इसमें बताया गया कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 18 अक्टूबर की रात करीब 12 बजे लघुशंका के लिए घर से बाहर गई थी. घर के बाहर पहले से मौजूद अभियुक्त व बाल अपचारी उसे जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर बाल अपचारी के कमरे पर ले गए. यहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और वीडियो क्लीप बनाकर जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता के चिल्लाने पर उसके ताऊ का लड़का वहां आ गया. इस पर अभियुक्त और बाल अपचारी वहां से भाग गए. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.

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