ETV Bharat / city

REET 2021 exam: TSP क्षेत्र में रीट 2021 लेवल 2 को निरस्त करने के आदेश को चुनौती, सरकार ने जवाब के लिए मांगा समय

राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में रीट 2021 लेवल 2 को निरस्त किए जाने को लेकर एक याचिका पेश की गई (PIL against REET 2022 level 2 exam Cancellation) है. इसमें कहा गया ​है कि टीएसपी क्षेत्र में ना तो पेपर लीक हुआ ना ही कोई धांधली या गड़बड़ी हुई. ऐसे में लेवल 1 की तरह ही लेवल 2 भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं. इस मामले में सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है.

PIL against REET 2022 level 2 exam Cancellation
रीट 2021 लेवल 2 को निरस्त करने के आदेश को चुनौती
author img

By

Published : Mar 9, 2022, 10:41 PM IST

जोधपुर. टीएसपी क्षेत्र (Tribal Sub Area Plan) में रीट 2021 लेवल 2 को निरस्त करने के आदेश (REET 2022 Level 2 exam cancelled) को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के समक्ष चुनौती देते हुए याचिका पेश की गई. इसमें सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है. जस्टिस अरूण भंसाली की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अनारसिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता केशव भाटी व जगतवीर सिंह ने याचिका पेश करते हुए पैरवी की.

अधिवक्ता भाटी ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में रीट 2021 लेवल 2 को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी एसओजी टीम ने नहीं पकड़ी. टीएसपी क्षेत्र में ना तो पेपर लीक हुआ ना ही कोई धांधली या गड़बड़ी हुई. टीएसपी क्षेत्र की विज्ञप्ति, केडर, सेवा-शर्तें, वरीयता सूची अलग से राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तें नियम 2014 की पालना में पूर्ण किए जाते हैं. इसीलिए टीएसपी क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 की तरह ही लेवल 2 भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रार्थना की.

पढ़ें: Rajasthan Assembly session 2022: शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर बहस में गहलोत सरकार पर बरसे पूर्व मंत्री देवनानी, कही यह बड़ी बात..

याचिका में यह भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित कई मामलो में यह सिद्धांत दिया गया है कि जहा लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, वहां किसी प्रकार की धांधली करने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाकर डिबार किया जाना चाहिए, ना कि पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए. कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने जवाब के लिए समय चाहा, जिस पर कोर्ट ने 22 मार्च की तारीख मुकरर्र की है.

जोधपुर. टीएसपी क्षेत्र (Tribal Sub Area Plan) में रीट 2021 लेवल 2 को निरस्त करने के आदेश (REET 2022 Level 2 exam cancelled) को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ के समक्ष चुनौती देते हुए याचिका पेश की गई. इसमें सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है. जस्टिस अरूण भंसाली की एकलपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अनारसिंह व अन्य की ओर से अधिवक्ता केशव भाटी व जगतवीर सिंह ने याचिका पेश करते हुए पैरवी की.

अधिवक्ता भाटी ने बताया कि टीएसपी क्षेत्र में रीट 2021 लेवल 2 को लेकर किसी प्रकार की गड़बड़ी एसओजी टीम ने नहीं पकड़ी. टीएसपी क्षेत्र में ना तो पेपर लीक हुआ ना ही कोई धांधली या गड़बड़ी हुई. टीएसपी क्षेत्र की विज्ञप्ति, केडर, सेवा-शर्तें, वरीयता सूची अलग से राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्तें नियम 2014 की पालना में पूर्ण किए जाते हैं. इसीलिए टीएसपी क्षेत्र में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 की तरह ही लेवल 2 भर्ती प्रक्रिया को बहाल कर नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रार्थना की.

पढ़ें: Rajasthan Assembly session 2022: शिक्षा विभाग की अनुदान मांगों पर बहस में गहलोत सरकार पर बरसे पूर्व मंत्री देवनानी, कही यह बड़ी बात..

याचिका में यह भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णित कई मामलो में यह सिद्धांत दिया गया है कि जहा लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं, वहां किसी प्रकार की धांधली करने वाले अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाकर डिबार किया जाना चाहिए, ना कि पूर्ण भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए. कोर्ट के समक्ष सरकार की ओर से एएजी पंकज शर्मा ने जवाब के लिए समय चाहा, जिस पर कोर्ट ने 22 मार्च की तारीख मुकरर्र की है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.