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जोधपुर: पूर्व विधायक स्वर्गीय माहेश्वरी के खिलाफ पेश याचिका खारिज - राजसमंद की पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी

जोधपुर में राजसमंद की पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई चुनाव याचिका को सुनवाई के बाद न्यायाधीश विनीत माथुर ने विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार की ओर से साल 2019 में पूर्व विधायक माहेश्वरी के खिलाफ चुनाव याचिका पेश करते हुए बताया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है.

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पूर्व विधायक स्वर्गीय माहेश्वरी के खिलाफ पेश याचिका खारिज
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Published : Mar 31, 2021, 10:14 PM IST

जोधपुर. जोधपुर में राजसमंद की पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई चुनाव याचिका को सुनवाई के बाद न्यायाधीश विनीत माथुर ने विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार की ओर से साल 2019 में पूर्व विधायक माहेश्वरी के खिलाफ चुनाव याचिका पेश करते हुए बताया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है.

जिसकी वजह से उनका नामांकन खारिज किया जाना चाहिए. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80(ए) और 125 (ए) के तहत याचिका पेश की गई थी. जिसमें विधानसभा चुनाव-2018 में 13 दिसम्बर 2018 को किरण माहेश्वरी राजसमंद की विधायक चुनी गई थी.

पढ़ें: दो साल में लोहावट में हुए सर्वाधिक विकास कार्य : प्रभारी मंत्री महेंद्र चौधरी

उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार ने स्वयं ही पैरवी की. वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने पक्ष रखा. इसके अलावा लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश माथुर ने याचिका को खारिज कर दिया. वहीं निर्णय की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को भी भेजने के निर्देश दिए हैं.

जोधपुर. जोधपुर में राजसमंद की पूर्व विधायक स्वर्गीय किरण माहेश्वरी के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की गई चुनाव याचिका को सुनवाई के बाद न्यायाधीश विनीत माथुर ने विस्तृत आदेश के साथ खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार की ओर से साल 2019 में पूर्व विधायक माहेश्वरी के खिलाफ चुनाव याचिका पेश करते हुए बताया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी नहीं दी है.

जिसकी वजह से उनका नामांकन खारिज किया जाना चाहिए. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80(ए) और 125 (ए) के तहत याचिका पेश की गई थी. जिसमें विधानसभा चुनाव-2018 में 13 दिसम्बर 2018 को किरण माहेश्वरी राजसमंद की विधायक चुनी गई थी.

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उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता जितेन्द्र कुमार ने स्वयं ही पैरवी की. वहीं सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने पक्ष रखा. इसके अलावा लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश माथुर ने याचिका को खारिज कर दिया. वहीं निर्णय की कॉपी विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को भी भेजने के निर्देश दिए हैं.

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