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रमजान में विद्युत कटौती नहीं करने के आदेश को चुनौती, अब मामला पहुंचा राजस्थान हाईकोर्ट - Order of no power cut in Ramzan now in court

राज्य सरकार की मंत्री के आदेश पर जोधपुर डिस्कॉम की ओर से रमजान माह में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत कटौती नहीं करने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में चुनौती दी गई (No power cut order during Ramzan in Rajasthan High Court) है. जिस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब के लिए समय मांगा.

No power cut order during Ramzan in Rajasthan High Court
रमजान में विद्युत कटौती नहीं करने के आदेश को चुनौती, अब मामला पहुंचा राजस्थान हाईकोर्ट
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Published : Apr 13, 2022, 9:43 PM IST

जोधपुर. राज्य सरकार की मंत्री के आदेश पर जोधपुर डिस्कॉम की ओर से रमजान माह में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत कटौती नहीं करने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में चुनौती दी गई (Order of no power cut in Ramzan now in court) है. जिस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब के लिए समय मांगा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अधिवक्ता महावीरसिंह अमरावत ने एक याचिका पेश की.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की काबिना मंत्री ने धार्मिकता दिखाते हुए आदेश दिया कि रमजान माह में रोजेदारों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए विद्युत कटौती नहीं की जाए. जबकि वे मंत्री बनने के बाद जाति विशेष के लिए इस तरह से आदेश पारित नहीं करवा सकती हैं. उनके आदेश पर जोधपुर डिस्कॉम ने 1 अप्रैल, 2022 को एक आदेश जारी करते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रमजान माह में विद्युत कटौती नहीं करने का आदेश निकाला है, जिसे निरस्त किया जाए. कोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के एएजी पंकज शर्मा को याचिका की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं.

जोधपुर. राज्य सरकार की मंत्री के आदेश पर जोधपुर डिस्कॉम की ओर से रमजान माह में मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विद्युत कटौती नहीं करने के आदेश को राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर मुख्यपीठ में चुनौती दी गई (Order of no power cut in Ramzan now in court) है. जिस पर सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जवाब के लिए समय मांगा. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता अधिवक्ता महावीरसिंह अमरावत ने एक याचिका पेश की.

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने बताया कि राज्य सरकार की काबिना मंत्री ने धार्मिकता दिखाते हुए आदेश दिया कि रमजान माह में रोजेदारों को कोई समस्या ना हो, इसके लिए विद्युत कटौती नहीं की जाए. जबकि वे मंत्री बनने के बाद जाति विशेष के लिए इस तरह से आदेश पारित नहीं करवा सकती हैं. उनके आदेश पर जोधपुर डिस्कॉम ने 1 अप्रैल, 2022 को एक आदेश जारी करते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में रमजान माह में विद्युत कटौती नहीं करने का आदेश निकाला है, जिसे निरस्त किया जाए. कोर्ट ने प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के एएजी पंकज शर्मा को याचिका की कॉपी देने के निर्देश दिए हैं.

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