जोधपुर. प्रदेश की जेलों में कैदियों को दिए जाने वाले दैनिक भत्तों को लेकर इन्द्रजीत सिंह की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई हुई. उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश रामेश्वर व्यास की खंडपीठ के समक्ष सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने राज्य सरकार का पक्ष रखा.
एएजी राजपुरोहित ने न्यायालय को बताया कि समिति की ओर से की गई सिफारिश के अनुसार कैदियों को देय वेतन को संशोधित कर उसकी अधिसूचना दो सप्ताह की अवधि के भीतर जारी कर दी जाएगी. गौरतलब है कि कैदी याचिकाकर्ता इन्द्रजीत सिंह ने एक पत्र लिखकर जेल में कैदियों को मिल रहे दैनिक भत्तों को अन्य श्रमिकों के समान देने की मांग की थी.
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उच्च न्यायालय ने पत्र को ही याचिका मानते हुए सरकार को निर्देश जारी किए थे. उच्च न्यायालय ने 3 सितंबर 2020 को विस्तृत आदेश जारी करते हुए सरकार से पालना रिपोर्ट मांगी थी.
वाणिज्यक अदालतें बढ़ाने को लेकर हुई सुनवाई
राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में प्रदेश की वाणिज्यक अदालतों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जोधपुर में और वाणिज्यिक अदालतें खोलने के बाबत उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से ओर कहा गया कि अधिक वाणिज्यक अदालतों को खोलने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है. राजस्थान उच्च न्यायालय की समिति उस पर विचार कर रही है.