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पैरोल पर भागे आरोपियों को नहीं पकड़ पाई UP पुलिस, एडीजी हुए कोर्ट में पेश

जोधपुर में पैरोल पर भागे आरोपियों को यूपी पुलिस नहीं पकड़ पाई. जिसके कारण हाई कोर्ट में यूपी के अतरिक्त महानिदेशक को कोर्ट में पेश होना पड़ा. साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एक महीने में आरोपी को पकड़ कर कोर्ट के सामने पेश करें.

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Published : Sep 5, 2019, 1:51 AM IST

जोधपुर. हत्या के आरोप में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के निवासी और सजायाफ्ता दो बंदियों के पैरोल पर जाने के बाद वापस नहीं आने के मामले में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार को राजस्थान हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा है.

UP के ADG हुए हाई कोर्ट में पेश

इस मामले को लेकर 10 सुनवाई हो चुकी हैं. इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब किया था. सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि प्रदेश में गणेश महोत्सव और मोहर्रम की तैयारियों के बीच डीजीपी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते थे. इसलिए एडीजी को भेजा गया है. इस पर कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन सवाल किया कि अब तक पुलिस दोनों आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है.

यह भी पढ़ें- बांसवाड़ाः एसीबी के हत्थे चढ़ा रिश्वत लेता पुलिस सब इंस्पेक्टर

इस पर कोर्ट को बताया गया कि एक बार पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था और उसे लेकर राजस्थान आ रही थी. लेकिन दिल्ली में वह फिर भाग निकला. इसको लेकर दिल्ली में भी एक मामला दर्ज है. उन्होंने कोर्ट में बताया कि पुलिस जल्द कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करेगी. हाईकोर्ट ने इस पर यूपी पुलिस को 1 माह का समय दिया और कहा कि जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर इसके कारण की जानकारी देनी होगी. कोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ कर रही है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पेश होने से मुक्त कर दिया है.

यह भी पढ़ें- बांसवाड़ा : पहले अधिकारी चाट गए चीनी की चाशनी, अब चाट रहे कीड़े मकोड़े

गौरतलब है कि जोधपुर जेल में हत्या के आरोप में बंद आरोपी किरनपाल और लोकेंद्र को 2007 में पैरोल मिली थी. लेकिन पैरोल अवधि पूरी होने के बावजूद दोनों वापस नहीं आए. इसको लेकर उत्तरप्रदेश पुलिस से कई बार पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई.

जिसके बाद नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के नाम नोटिस भेजकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने को कहा गया. लेकिन इसको लेकर कोई गंभीर प्रयास की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं मिली. इसके बाद इस वर्ष जनवरी में सुनवाई के बाद मार्च में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश की. मामले की पिछले सुनवाई में कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे.

जोधपुर. हत्या के आरोप में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के निवासी और सजायाफ्ता दो बंदियों के पैरोल पर जाने के बाद वापस नहीं आने के मामले में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार को राजस्थान हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा है.

UP के ADG हुए हाई कोर्ट में पेश

इस मामले को लेकर 10 सुनवाई हो चुकी हैं. इस दौरान राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब किया था. सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने बताया कि प्रदेश में गणेश महोत्सव और मोहर्रम की तैयारियों के बीच डीजीपी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते थे. इसलिए एडीजी को भेजा गया है. इस पर कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की, लेकिन सवाल किया कि अब तक पुलिस दोनों आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है.

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इस पर कोर्ट को बताया गया कि एक बार पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था और उसे लेकर राजस्थान आ रही थी. लेकिन दिल्ली में वह फिर भाग निकला. इसको लेकर दिल्ली में भी एक मामला दर्ज है. उन्होंने कोर्ट में बताया कि पुलिस जल्द कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करेगी. हाईकोर्ट ने इस पर यूपी पुलिस को 1 माह का समय दिया और कहा कि जल्द गिरफ्तारी नहीं होने पर इसके कारण की जानकारी देनी होगी. कोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ कर रही है. साथ ही कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी को पेश होने से मुक्त कर दिया है.

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गौरतलब है कि जोधपुर जेल में हत्या के आरोप में बंद आरोपी किरनपाल और लोकेंद्र को 2007 में पैरोल मिली थी. लेकिन पैरोल अवधि पूरी होने के बावजूद दोनों वापस नहीं आए. इसको लेकर उत्तरप्रदेश पुलिस से कई बार पत्र व्यवहार किया गया, लेकिन इसमें कोई प्रगति नहीं हुई.

जिसके बाद नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के नाम नोटिस भेजकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने को कहा गया. लेकिन इसको लेकर कोई गंभीर प्रयास की जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं मिली. इसके बाद इस वर्ष जनवरी में सुनवाई के बाद मार्च में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश की. मामले की पिछले सुनवाई में कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे.

Intro:Body:पैराल पर भागे आरोपियों यूपी पुलिस नही पकड़ पाई, अतरिक्त महानिदेशक हुए हाई कोर्ट में पेश




जोधपुर। जोधपुर में हत्या के आरोप में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश निवासी सजायाफ्ता दो बंदियों के पैरोल पर जाने के बाद वापस नहीं आने के मामले में बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशांत कुमार को राजस्थान हाई कोर्ट में पेश होना पड़ा इस मामले को लेकर 10 सुनवाई के दौरान राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ दें उत्तर प्रदेश के डीजीपी को तलब किया था आज सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बताया गया कि प्रदेश में गणेश महोत्सव में मोहर्रम की तैयारियों के बीच डीजीपी मुख्यालय नहीं छोड़ सकते थे इसलिए एडीजी को भेजा गया है इस पर कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की लेकिन सवाल किया कि अब तक पुलिस दोनों आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है इस पर बताया गया कि एक बार पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था और उसे लेकर राजस्थान आ रही थी लेकिन दिल्ली में वह फिर भाग निकला इसको लेकर दिल्ली में भी एक मामला दर्ज है और जल्द पुलिस पर कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार करेगी। हाईकोर्ट ने इस पर उत्तर प्रदेश पुलिस को 1 माह का समय दिया और कहा कि एक बार में गिरफ्तार नहीं होने पर जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इसके कारण की जानकारी देने के निर्देश दिए। साथ ही कोर्ट ने डीजीपी उत्तर प्रदेश को पेश होने से मुक्त कर दिया।

गौरतलब है कि जोधपुर जेल में हत्या के आरोप में बंद बंदी किरनपाल व लोकेंद्र को 2007में पैरोल मिली थी लेकिन पैरोल अवधि पूरी होने के बावजूद दोनों वापस नहीं आए। इसको लेकर उत्तरप्रदेश पुलिस से कई तरह के पत्र व्यवहार किया गया लेकिन कोई प्रगति नहीं हुइ। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया के नाम नोटिस भेजकर दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का कहा गया लेकिन इसको लेकर कोई गंभीर प्रयास की जानकारी भी उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं मिली। इसके बाद इस वर्ष जनवरी में सुनवाई के बाद मार्च में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कंप्लाइंस रिपोर्ट पेश की गई। मामले की गत सुनवाई में कोर्ट ने उत्तरप्रदेश के पुलिस महानिदेशक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए थे।

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