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जोधपुर: पर्व पर सख्ती...पतंगबाजी पर रोक के साथ ये निर्देश जारी

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Published : Jul 31, 2020, 7:12 PM IST

जोधपुर शहर में रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से नया फरमान जारी किया गया है. पर्व के दिन सुबह 6 के 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर प्रतिबंध रहेगा. वहीं चाइनाज मंझे की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा.

Ban on kite flying from 6 to 8 am and 5 to 7 pm
सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक

जोधपुर. शहर में रक्षाबंधन और 15 अगस्त के त्योहार पर पतंगबाजी करने की परंपरा रही है. इसके चलते शहर में पतंग की दुकानों पर चहल-पहल दिखने लगी है. लेकिन रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर आम जनता को जोधपुर पुलिस की ओर से पतंगबाजी को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं. इसका पालन न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक

डीसीपी मुख्यालय, कालूराम रावत ने आदेश जारी कर चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्राधिकार में चाइनीज मांजे का भंडारण, परिवहन, विक्रय तथा उपयोग पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी.

यह भी पढ़ें : डूंगरपुर: 32 घंटे बाद पुलिस ने बंधकों को कराया मुक्त, 10 से अधिक पर केस दर्ज

डीसीपी ने बताया कि जोधपुर में रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर पतंगबाजी का ज्यादा प्रचलन है जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय जोधपुर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं साथ ही डीसीपी ने बताया कि पतंगबाजी से पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. डीसीपी मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए जोधपुर शहर के समस्त थाना अधिकारियों को इस संबंध में पाबंद किया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं.

जोधपुर. शहर में रक्षाबंधन और 15 अगस्त के त्योहार पर पतंगबाजी करने की परंपरा रही है. इसके चलते शहर में पतंग की दुकानों पर चहल-पहल दिखने लगी है. लेकिन रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर आम जनता को जोधपुर पुलिस की ओर से पतंगबाजी को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं. इसका पालन न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक पतंगबाजी पर रोक

डीसीपी मुख्यालय, कालूराम रावत ने आदेश जारी कर चाइनीज मांझे पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्राधिकार में चाइनीज मांजे का भंडारण, परिवहन, विक्रय तथा उपयोग पर पूर्णतया पाबंदी रहेगी.

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डीसीपी ने बताया कि जोधपुर में रक्षाबंधन और 15 अगस्त पर पतंगबाजी का ज्यादा प्रचलन है जिसे ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय जोधपुर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं साथ ही डीसीपी ने बताया कि पतंगबाजी से पक्षियों को नुकसान से बचाने के लिए सुबह 6:00 बजे से 8:00 बजे तक तथा शाम 5:00 बजे से 7:00 बजे तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध रहेगा. डीसीपी मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए जोधपुर शहर के समस्त थाना अधिकारियों को इस संबंध में पाबंद किया है और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. आईपीसी की धारा 188 के तहत मामले दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं.

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