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न्यायालय के आदेश से परीक्षा तो हो गई, लेकिन सभी याचिकाकर्ता अनुर्तीण - rajasthan jodhpur news

राजस्थान उच्च न्यायालय में बीएचएमएस के विद्यार्थी याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परिणाम जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा व न्यायाधीश मनोज कुमार गर्ग की खंडपीठ के समक्ष कृष्णकांत व अन्य 17 याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई हुई.

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न्यायालय के आदेश से परीक्षा तो हो गई, लेकिन सभी याचिकाकर्ता अनुर्तीण
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Published : Oct 4, 2021, 9:07 PM IST

जोधपुर. सुनवाई के दौरान आयुर्वेद विभाग की ओर से सीलबंद लिफाफे में परिणाम पेश किया गया था, जिसे खोला गया तो सभी याचिकाकर्ता द्वितीय वर्ष की परिक्षा में अनुर्तीण घोषित किए गए हैं. न्यायालय ने परिणाम घोषित करने के निर्देश के साथ याचिकाए निस्तारित कर दी.

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने मार्च माह में याचिकाए पेश करते हुए कहा था कि बीएचएमएस द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उन्हे शामिल नहीं किया जा रहा है. उनका साल बर्बाद हो जाएगा. इस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए, लेकिन उनका परिणाम न्यायालय की अनुमति के बगैर घोषित करने पर रोक लगा दी थी.

पढ़ें : राजस्थान में भर्तियों का दौर जारी रहेगा, उपचुनाव में जनता कांग्रेस को देगी आशीर्वाद : खाचरियावास

अब याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब 09 अक्टूबर 2021 से पुन: आगामी परीक्षाए शुरू हो रही है. लेकिन उनका अभी तक द्वितीय वर्ष का परिणाम ही घोषित नहीं किया गया. जिस पर न्यायालय ने बंद लिफाफे मे पेश किए गए परिणाम का अवलोकन किया तो सभी याचिकाकर्ता अनुर्तीण थे. इस पर न्यायालय ने परिणाम घोषित करने का आदेश देते हुए परिणाम आयुर्वेद विभाग के अधिवक्ता को सौंप दिया.

जोधपुर. सुनवाई के दौरान आयुर्वेद विभाग की ओर से सीलबंद लिफाफे में परिणाम पेश किया गया था, जिसे खोला गया तो सभी याचिकाकर्ता द्वितीय वर्ष की परिक्षा में अनुर्तीण घोषित किए गए हैं. न्यायालय ने परिणाम घोषित करने के निर्देश के साथ याचिकाए निस्तारित कर दी.

दरअसल, याचिकाकर्ताओं ने मार्च माह में याचिकाए पेश करते हुए कहा था कि बीएचएमएस द्वितीय वर्ष की परीक्षा में उन्हे शामिल नहीं किया जा रहा है. उनका साल बर्बाद हो जाएगा. इस पर न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को द्वितीय वर्ष की परीक्षा में शामिल करने के निर्देश दिए, लेकिन उनका परिणाम न्यायालय की अनुमति के बगैर घोषित करने पर रोक लगा दी थी.

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अब याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी परीक्षा तो हो गई, लेकिन अब 09 अक्टूबर 2021 से पुन: आगामी परीक्षाए शुरू हो रही है. लेकिन उनका अभी तक द्वितीय वर्ष का परिणाम ही घोषित नहीं किया गया. जिस पर न्यायालय ने बंद लिफाफे मे पेश किए गए परिणाम का अवलोकन किया तो सभी याचिकाकर्ता अनुर्तीण थे. इस पर न्यायालय ने परिणाम घोषित करने का आदेश देते हुए परिणाम आयुर्वेद विभाग के अधिवक्ता को सौंप दिया.

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