जोधपुर. बहुचर्चित भंवरी देवी अपहरण व हत्या के मामले में प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने वाली मास्टर माइंड इंदिरा विश्नोई ने मंगलवार को सीबीआई की आपत्ति के बाद नये सिरे से जमानत याचिका पेश करने की स्वतंत्रता के साथ बेल याचिका विड्रॉ कर ली. वहीं संभावना है कि कल एक बार फिर से राजस्थान उच्च न्यायालय से अनुमति लेकर याचिका पेश की जाएगी.
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता की अदालत में इंदिरा विश्नोई की जमानत याचिका मंगलवार को विचाराधीन थी. सुनवाई के दौरान सीबीआई के विशिष्ट लोक अभियोजक एजाज खान ने कहा कि 12 जनवरी 2021 के ट्रायल कोर्ट का निर्णय है जबकि अब उसे नही देखा जा सकता है क्योंकि इसके बाद तो सर्वोच्च न्यायालय ने 12 जुलाई 2021 को आदेश पारित किया है, ऐसे में इस पर विचार नहीं किया जाए.
न्यायालय में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमन्त नाहटा व संजय विश्नोई ने तकनीकी आधार के चलते जमानत याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ कि नये सिरे याचिका पेश करेंगे और इसको विड्रॉ कर लिया. संभावना है कि कल ही इंदिरा विश्नोई की ओर से नई जमानत याचिका पेश की जायेगी क्योकि 02 सितम्बर 2021 को ट्रायल कोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज किया था. उसी नये आदेश के साथ दोबारा याचिका पेश की जायेगी.
पढ़ें: राजस्थान हाईकोर्ट: बीवीजी रिश्वत मामले में स्टेट्स रिपोर्ट और केस डायरी तलब
एफबीआई की एक्सपर्ट अम्बर बी कार नहीं आई पेशी पर
जोधपुर के बहुचर्चित भंवरी देवी हत्या कांड के लिए सीबीआई की महत्वपूर्ण गवाह अमेरिका की एफबीआई एक्सपर्ट अम्बर बी कार गवाही के लिए एक बार फिर अनुसूचित जाति जनजाति अदालत में हाजिर नहीं हुई हैं. ऐसे में मंगलवार को एक्सपर्ट गवाह के नहीं आने पर समन जारी करवाने के लिए सीबीआई की ओर से प्रार्थना पत्र दिया गया है जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी. सुप्रीम कोर्ट की ओर से याचिका में निर्देश के बाद सीबीआई लगातार प्रयास कर रही है लेकिन एक्सपर्ट अम्बर बी कार गवाही के लिए नहीं आ रही हैं.
सीबीआई ने 24 अगस्त का समन जारी करवाया, उसके बाद 07 सितम्बर और फिर 14 सितम्बर तीन बार समन जारी करवाने के बाद फिर सीबीआई ने समन के लिए प्रार्थना पत्र पेश कर दिया है. जबकि सुप्रीम कोर्ट की याचिका मे दिया गया समय अब पूरा होने वाला है. ऐसे में तय समय में समन द्वारा अम्बर बी कार के नहीं आने पर वहां पर याचिका खारिज मानी जायेगी.