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प्रदेश में जरूरतमंद अधिवक्ताओं को मिलेंगे 5 हजार रुपए, 3 मई तक E-mail से कर सकते हैं आवेदन

कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लॉकडाउन होने की वजह से सभी अपने-अपने स्तर पर सहयोग के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं. वहीं प्रदेश के अधिवक्ता भी लॉकडाउन की वजह से अभी कोर्ट नहीं जा रहे हैं. ऐसे में नये अधिवक्ताओं के लिए अभी मुश्किल का दौर है.

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अधिवक्ताओं को मिलेंगे 5 हजार रुपए
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Published : Apr 26, 2020, 10:28 AM IST

जोधपुर. लॉकडाउन के चलते बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर कमेटी की ओर से राजस्थान के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद के रूप पांच हजार रुपए प्रदान किये जाएंगे. बॉर कॉसिंल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर फण्ड कमेटी फॉर दी स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर से यह फैसला लिया गया.

अधिवक्ताओं को मिलेंगे 5 हजार रुपए

कमेटी ने यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर फण्ड फॉर दी स्टेट ऑफ राजस्थान में से प्रदान की जायेगी. इसके तहत जो बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक करोड़ की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है. उस राशि का आवंटन कमेटी द्वारा किया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः सामाजिक सरोकार का फर्ज निभा रही जोधपुर पुलिस

इसके लिए राजस्थान के जरूरतमंद अधिवक्ताओं से 3 मई 2020 तक आवेदन मांगे गये हैं. इसको लेकर एक पत्र राजस्थान की सभी रजिस्टर्ड बार संघों को अलग से भेजे जा रहे हैं तथा जिसमें रजिस्टर्ड बार संघों से निवेदन किया गया है कि जो कमेटी द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. उसका पूर्ण रूप से पालन किया और बार संघों से प्राप्त आवेदनों को 03 मई 2020 तक तक ईमेल के जरिये भेज जा सकेंगे. बीसीआर के सचिव आरपी मलिक ने बताया की इसी तरह बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा भी अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. इस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है.

जोधपुर. लॉकडाउन के चलते बढ़ती हुई समस्या को देखते हुए बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर कमेटी की ओर से राजस्थान के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद के रूप पांच हजार रुपए प्रदान किये जाएंगे. बॉर कॉसिंल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर फण्ड कमेटी फॉर दी स्टेट ऑफ राजस्थान की ओर से यह फैसला लिया गया.

अधिवक्ताओं को मिलेंगे 5 हजार रुपए

कमेटी ने यह निर्णय लिया गया है कि राजस्थान के जरूरतमंद अधिवक्ताओं को पांच हजार रुपए की आर्थिक सहायता बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट वेलफेयर फण्ड फॉर दी स्टेट ऑफ राजस्थान में से प्रदान की जायेगी. इसके तहत जो बॉर काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक करोड़ की राशि को स्वीकृति प्रदान की गई है. उस राशि का आवंटन कमेटी द्वारा किया जाएगा.

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इसके लिए राजस्थान के जरूरतमंद अधिवक्ताओं से 3 मई 2020 तक आवेदन मांगे गये हैं. इसको लेकर एक पत्र राजस्थान की सभी रजिस्टर्ड बार संघों को अलग से भेजे जा रहे हैं तथा जिसमें रजिस्टर्ड बार संघों से निवेदन किया गया है कि जो कमेटी द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है. उसका पूर्ण रूप से पालन किया और बार संघों से प्राप्त आवेदनों को 03 मई 2020 तक तक ईमेल के जरिये भेज जा सकेंगे. बीसीआर के सचिव आरपी मलिक ने बताया की इसी तरह बार काउंसिल ऑफ राजस्थान द्वारा भी अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए योजना पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. इस पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय होने की उम्मीद है.

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