ETV Bharat / city

बकरा मंडी हटाने के लिए हाईकोर्ट ने एक दिन में 5 बार की सुनवाई, पुलिस ने सड़कें करवाई खाली - टाउन हॉल

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक मामले में पांच बार सुनवाई की. टाउन हॉल के आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बकरा ईद के मौके पर बिकने आए बकरों की मौजूदगी के चलते सड़कें जाम होने को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

jodhpur high court, 5 times in a day to remove goat market, हाईकोर्ट ने एक दिन में की 5 बार सुनवाई
author img

By

Published : Aug 9, 2019, 11:36 PM IST

जोधपुर. मुख्य न्यायाधीश एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ में पूर्व में दायर याचिकाकर्ता पुरुषोतम अग्रवाल की याचिका के तहत शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने कोर्ट में जोधपुर की सड़कों पर बकरों की बिक्री की तस्वीरें दिखाई. इसे कोर्ट के आदेशों की अवहलेना बताते हुए हटाने की गुहार लगाई. इस पर खंडपीठ ने तुरंत प्रभाव से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित से कहा कि दो घंटे में यह जगह खाली करें.

बकरा मंडी हटाने के लिए हाईकोर्ट ने एक दिन में की 5 बार सुनवाई

साथ ही यह बताएं कि इन्हें कहां शिफ्ट करेंगे. इसके बाद दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की ओर से कहा गया कि अभी कार्रवाई जारी है. इस पर कोर्ट ने थोड़ा समय और दिया. इस दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मवेशियों को सड़कों से हटवाना शुरू कर सड़क की एक लेन खाली करवाई. इसके बाद तीसरी बार सुनवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील ने कहा कि सड़क से मवेशियों को हटा दिया गया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने फिर मौके की ताजी तस्वीरें पेश की.

यह भी पढ़ेंः पाक की ओर से थार एक्सप्रेस रोकने के बाद जोधपुर में यात्री परेशान

इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई और कहा कि लगता है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त को अवमानना के लिए बुलाना पड़ेगा. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के पीपीएस को मौके की रिपोर्ट के लिए भेजा. जिन्होंने जाकर अपनी रिपोर्ट में बताया कि पालना पूरी नहीं हुई. इस पर चौथी बार सुनवाई तो अतिरिक्त महाधिवक्ता ने खंडपीठ ने आग्रह किया कि दो दिन बाद त्योहार है. ऐसे में पूरी जगह खाली करना संभव नहीं है. इस पर कोर्ट ने एक ही जगह पर रखने का क्षेत्र का प्लान मांगा, जिस पर 5वीं बार शाम को सुनवाई हुई. इसमें एक नक्शा प्लान पेश किया गया.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान ने 'समझौता' के बाद अब थार एक्सप्रेस को किया रद्द, कई यात्री फंसे

कोर्ट के निर्देश पर टाउनहॉल और उम्मेद स्टेडियम के सामने की सड़कें खाली हो गई. जबकि स्टेडियम के पीछे के दरवाजे की सड़क पर सभी मवेशियों को रखा गया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि खुले आम मवेशियों को कत्ल करने पर रोक लगाने और आवश्यकता होने पर नगर निगम के शेल्टर हाउस में जाकर वध करवाने के निर्देश है. इसकी पालना नहीं हो रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इन सभी पर आगे सुनवाई में ही निर्धारण किया जा सकता है. अंतरिम प्रार्थनापत्र पर यही आदेश लागू रहेंगे, जिसके तहत आगे से जोधपुर में खुले में जगह-जगह पशुओं की बिक्री नहीं होगी.

जोधपुर. मुख्य न्यायाधीश एस. रविंद्र भट्ट और जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ में पूर्व में दायर याचिकाकर्ता पुरुषोतम अग्रवाल की याचिका के तहत शुक्रवार को सुनवाई शुरू हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने कोर्ट में जोधपुर की सड़कों पर बकरों की बिक्री की तस्वीरें दिखाई. इसे कोर्ट के आदेशों की अवहलेना बताते हुए हटाने की गुहार लगाई. इस पर खंडपीठ ने तुरंत प्रभाव से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित से कहा कि दो घंटे में यह जगह खाली करें.

बकरा मंडी हटाने के लिए हाईकोर्ट ने एक दिन में की 5 बार सुनवाई

साथ ही यह बताएं कि इन्हें कहां शिफ्ट करेंगे. इसके बाद दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की ओर से कहा गया कि अभी कार्रवाई जारी है. इस पर कोर्ट ने थोड़ा समय और दिया. इस दौरान पुलिस और नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मवेशियों को सड़कों से हटवाना शुरू कर सड़क की एक लेन खाली करवाई. इसके बाद तीसरी बार सुनवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील ने कहा कि सड़क से मवेशियों को हटा दिया गया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने फिर मौके की ताजी तस्वीरें पेश की.

यह भी पढ़ेंः पाक की ओर से थार एक्सप्रेस रोकने के बाद जोधपुर में यात्री परेशान

इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई और कहा कि लगता है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त को अवमानना के लिए बुलाना पड़ेगा. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के पीपीएस को मौके की रिपोर्ट के लिए भेजा. जिन्होंने जाकर अपनी रिपोर्ट में बताया कि पालना पूरी नहीं हुई. इस पर चौथी बार सुनवाई तो अतिरिक्त महाधिवक्ता ने खंडपीठ ने आग्रह किया कि दो दिन बाद त्योहार है. ऐसे में पूरी जगह खाली करना संभव नहीं है. इस पर कोर्ट ने एक ही जगह पर रखने का क्षेत्र का प्लान मांगा, जिस पर 5वीं बार शाम को सुनवाई हुई. इसमें एक नक्शा प्लान पेश किया गया.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान ने 'समझौता' के बाद अब थार एक्सप्रेस को किया रद्द, कई यात्री फंसे

कोर्ट के निर्देश पर टाउनहॉल और उम्मेद स्टेडियम के सामने की सड़कें खाली हो गई. जबकि स्टेडियम के पीछे के दरवाजे की सड़क पर सभी मवेशियों को रखा गया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि खुले आम मवेशियों को कत्ल करने पर रोक लगाने और आवश्यकता होने पर नगर निगम के शेल्टर हाउस में जाकर वध करवाने के निर्देश है. इसकी पालना नहीं हो रही है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इन सभी पर आगे सुनवाई में ही निर्धारण किया जा सकता है. अंतरिम प्रार्थनापत्र पर यही आदेश लागू रहेंगे, जिसके तहत आगे से जोधपुर में खुले में जगह-जगह पशुओं की बिक्री नहीं होगी.

Intro:


Body:बकरामंडी हटाने के लिए हाईकोर्ट में हुई 5 बार सुनवाई, पुलिस ने सडकें खाली करवाई

जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट से कुछ दूरी पर टाउन हॉल के आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बकरईद के मौके पर बिकने आए बकरों की मौजूदगी के चलते सडकें जाम होने को लेकर शुक्रवार को जोधपुर हाईकोर्ट में ताबडतोड सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट एवं जस्टिस दिनेश मेहता की खंडपीठ में पूर्व में दायर याचिकाकर्ता पुरुषोतम अग्रवाल की याचिका के तहत शुक्रवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोतीसिंह ने कोर्ट में जोधपुर की सडकों पर बकरों की बिक्री की तस्वीरें दिखाई और इसे कोर्ट के आदेशों की अवहलेना बताते हुए हटाने की गुहार लगाई इस पर खंडपीठ ने तुरंत प्रभाव से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित से कहाकि दो घंटे में यह जगह खाली करें और बताएं इन्हें कहां शिफ्ट करेंगे। इसके बाद दोपहर दो बजे सुनवाई शुरू हुई तो सरकार की ओर सेकहा गया कि अभी कार्रवाई जारी है इस पर कोर्ट ने थोडा समय और दिया। इस दौरान पुलिस व नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और मवेशियों को सडकों से हटवाना शुरू कर सडक की एक लेन खाली करवाई। इसके बाद तीसरी बार सुनवाई शुरू हुई तो सरकारी वकील नेकहा कि सडक से मवेशियों को हटा दियागया है तो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने फिर मौके की ताजी तस्वीरें पेश की। इस पर खंडपीठ ने नाराजगी जताई और कहा कि लगता है कि जोधपुर पुलिस कमिश्नर व नगर निगम आयुक्त को अवमानना के लिए बुलाना पडेगा। इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के पीपीएस को मौके की रिपोर्ट के लिए भेजा जिन्होंने जाकर अपनी रिपोर्ट में बताया कि पालना पूरी नहीं हुई इस पर चौथी बार सुनवाई तो अतिरिक्त महाधिवक्ता ने खंडपीठ ने आग्रह किया कि दो दिन बाद त्यौंहार है ऐसे में पूरी जगह खाली करना संभव नहीं है इस पर कोर्ट ने एक ही जगह पर रखने का क्षेत्र का प्लान मांगा। जिस पर पांचवी बार शाम केा सुनवाई जिसमें एक नक्शा प्लान पेश किया गया। कोर्ट के निर्देश पर टाउनहॉल व उम्मेद स्टेडियम के सामने की सडकें खाली हो गई। जबकि स्टेडियम के पीछे के दरवाजे की सडक पर सभी मवेशियों को रखा गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि खुले आम मवेशियों को कत्ल करने पर रोक लगाने एवं आवश्यकता होने पर नगर निगम के शेल्टर हाउस में जाकर वध करवाने के निर्देश है। इसकी पालना नहीं हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इन सभी पर आगे सुनवाई में ही निर्धारण कियाजा सकता है अंतरिम प्रार्थनापत्र पर यही आदेश लागू रहेंगे। जिसके तहत आगे से जोधपुर में खुले में जगह जगह पशुओं की बिक्री नहीं होगी। 
बाईट : नवीनप्रकाश अतिक्रमण अधिकारी नगर निगम
बाईट : मोतिसिंह, अधिवक्ता याचिकाकर्ता
को खंडपीठ ने मवेशियों को एक उचित स्थान पर 



Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.