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जोधपुर: पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा - Rajasthan latest Hindi news

जोधपुर अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति पप्पाराम पुत्र बाबूराम को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए हैं. अदालत ने आरोपी पप्पाराम को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व 10 हजार रुपये का अर्थ दंड दिया है.

wife murder in Jodhpur, Jodhpur Upper District and Sessions Court
पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा
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Published : Jan 30, 2021, 8:08 PM IST

जोधपुर. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति पप्पाराम पुत्र बाबूराम को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए हैं. पीठासीन अधिकारी ब्रिजेश पंवार ने आरोपी पप्पाराम को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये का अर्थ दंड दिया है.

अपर लोक अभियोजक किशनलाल गेंवा ने बताया कि परिवादी खेमाराम ने एक लिखित रिपोर्ट बालेसर थाने में दिनांक 22 जुलाई 2018 को पेश की. दिनांक 22 अप्रैल 2016 को उसकी बहन सुखा देवी का विवाह जुनावास बालेसर निवासी पप्पाराम के साथ कर दिया था. विवाह के बाद से ससुराल पक्ष उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान करता रहा है. 21 जुलाई 2018 को रात्रि में मारपीट कर ससुराल पक्ष ने गला घोट कर हत्या कर दी.

पढ़ें- राम रथ यात्रा को लेकर उच्च न्यायालय ने नए सिरे आवेदन के दिए निर्देश

बालेसर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के साथ ही आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया. अपर लोक अभियोजक गेंवा ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की पैरवी की. वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि मृतका ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है. आरोपी को केवल फंसाया जा रहा है. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पप्पाराम को पत्नि सुखादेवी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए हैं.

जोधपुर. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश जोधपुर जिला की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोपी पति पप्पाराम पुत्र बाबूराम को आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए हैं. पीठासीन अधिकारी ब्रिजेश पंवार ने आरोपी पप्पाराम को पत्नी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये का अर्थ दंड दिया है.

अपर लोक अभियोजक किशनलाल गेंवा ने बताया कि परिवादी खेमाराम ने एक लिखित रिपोर्ट बालेसर थाने में दिनांक 22 जुलाई 2018 को पेश की. दिनांक 22 अप्रैल 2016 को उसकी बहन सुखा देवी का विवाह जुनावास बालेसर निवासी पप्पाराम के साथ कर दिया था. विवाह के बाद से ससुराल पक्ष उसकी बहन को दहेज के लिए परेशान करता रहा है. 21 जुलाई 2018 को रात्रि में मारपीट कर ससुराल पक्ष ने गला घोट कर हत्या कर दी.

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बालेसर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने के साथ ही आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया. अपर लोक अभियोजक गेंवा ने आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की पैरवी की. वहीं आरोपी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि मृतका ने फांसी लगाकर सुसाइड किया है. आरोपी को केवल फंसाया जा रहा है. न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी पप्पाराम को पत्नि सुखादेवी की हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा के आदेश दिए हैं.

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