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अतिक्रमण हटाने के मामले में हाईकोर्ट ने किया जवाब तलब

राजस्थान उच्च न्यायालय ने जैसलमेर जिले के भणियाणा ग्राम पंचायत में विभिन्न किस्म की भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है.

राजस्थान उच्च न्यायालय समाचार, Rajasthan High Court News,  Encroachment removal case
जैसलमेर जिले के भणियाणा ग्राम पंचायत का मामला
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Published : Apr 22, 2021, 10:58 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने जैसलमेर जिले के भणियाणा ग्राम पंचायत में विभिन्न किस्म की भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. आदू राम ने अपने अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार गोदारा के जरिये जनहित याचिका पेश कर बताया कि जैसलमेर जिले के भणियाणा ग्राम पंचायत में 1000 हेक्टर अर्थात् करीब 4000 बीघा विभिन्न किस्म की भूमि (गौचर,औरण,आगोर, तालाब,नाड़ी, सार्वजनिक भूमि, रास्ते, आबादी भूमि) पर अवैध कब्जे कर अतिक्रमण किया जा रहा है.

पढ़ें: राजस्थान: अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पत्र याचिका, कल होगी सुनवाई

जिस पर जनहित याचिका कर्ता ने जनवरी 2019 में जिला कलेक्टर जैसलमेर को उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए एक परिवेदना दी. इस पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार भणियाणा से उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी एवं जनसुनवाई में तहसीलदार भणियाणा ने गांव में उक्त अतिक्रमण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन प्रशासन की ओर से उक्त अतिक्रमण को हटाने की आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

ग्राम पंचायत भणियाणा की करीब 4000 बीघा गोचर,औरण, आगोर, तालाब, नाड़ी, सार्वजनिक भूमि, रास्ते, आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है जिससे ग्रामीणों एवं मवेशियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जनवरी 2019 में जिला कलेक्टर जैसलमेर को शिकायत करने पर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा एवं रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने जिला कलेक्टर जैसलमेर, उपखण्ड अधिकारी भणियाणा, तहसीलदार भणियाणा एवं सरपंच ग्राम पंचायत भणियाणा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय ने जैसलमेर जिले के भणियाणा ग्राम पंचायत में विभिन्न किस्म की भूमि पर किये जा रहे अवैध कब्जे एवं अतिक्रमण को लेकर दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया है. आदू राम ने अपने अधिवक्ता देवेन्द्र कुमार गोदारा के जरिये जनहित याचिका पेश कर बताया कि जैसलमेर जिले के भणियाणा ग्राम पंचायत में 1000 हेक्टर अर्थात् करीब 4000 बीघा विभिन्न किस्म की भूमि (गौचर,औरण,आगोर, तालाब,नाड़ी, सार्वजनिक भूमि, रास्ते, आबादी भूमि) पर अवैध कब्जे कर अतिक्रमण किया जा रहा है.

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जिस पर जनहित याचिका कर्ता ने जनवरी 2019 में जिला कलेक्टर जैसलमेर को उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए एक परिवेदना दी. इस पर जिला कलेक्टर ने तहसीलदार भणियाणा से उक्त अतिक्रमण की रिपोर्ट मांगी एवं जनसुनवाई में तहसीलदार भणियाणा ने गांव में उक्त अतिक्रमण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की लेकिन प्रशासन की ओर से उक्त अतिक्रमण को हटाने की आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई.

ग्राम पंचायत भणियाणा की करीब 4000 बीघा गोचर,औरण, आगोर, तालाब, नाड़ी, सार्वजनिक भूमि, रास्ते, आबादी भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है जिससे ग्रामीणों एवं मवेशियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जनवरी 2019 में जिला कलेक्टर जैसलमेर को शिकायत करने पर भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा एवं रामेश्वर व्यास की खंडपीठ ने जिला कलेक्टर जैसलमेर, उपखण्ड अधिकारी भणियाणा, तहसीलदार भणियाणा एवं सरपंच ग्राम पंचायत भणियाणा को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब तलब किया.

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