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हाइकोर्ट ने जोधपुर नगर निगम द्वारा 80 लाख के यूडीएच टैक्स वसूली पर लगाई रोक

राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर नगर निगम द्वारा शहर के एक होटल से यूडी टैक्स की 80 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूलने पर रोक लगा दी.नोटिस का अध्ययन करने का बाद होटल प्रबंधन ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की शुक्रवार को जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में सुनवाई हुई. जिसमें ये फैसला दिया गया.

हाई कोर्ट, जोधपुर
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Published : Jul 26, 2019, 11:09 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर नगर निगम द्वारा शहर के एक होटल से यूडी टैक्स की 80 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूलने पर रोक लगा दी है. नगर निगम जोधपुर शहर की श्रीराम इंटरनेशनल होटल से यूडी टैक्स के 80 लाख 14 हजार रुपए बकाया बताते हुए 15 दिन में जमा करवाने का नोटिस दिया था.

हाई कोर्ट, जोधपुर

बता दें, नोटिस का अध्ययन करने का बाद होटल प्रबंधन ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की शुक्रवार को जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में सुनवाई हुई. होटल की ओर से अधिवक्ता एस राजपुरोहित ने तर्क रखते हुए कहा कि नगर निगम जोधपुर स्वायत शासन विभाग के मार्च 2017 में जारी अधिसूचना के आधार पर यूडी टैक्स वसूल रहा है. नियमानुसार इस टैक्स की वसूली अधिसूचना जारी होने का दिनांक सही होनी चाहिए. लेकिन, नगर निगम 2007 से टैक्स वसूल रहा है. जबकि कायदे से यह गलत है.

वहीं, हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमत होते हुए नगर निगम द्वारा वर्ष 2007 से की जा रही वसूली पर रोक लगा दी. साथ ही नगर निगम को अधिसूचना की जारी दिनांक से यूडी टैक्स वसूलने पर छूट भी दी. इस रोक से निगम अब 80 लाख नहीं वसूल सकेगा. इसके अलावा निगम को अन्य संस्थानों से भी मार्च 2017 से ही टैक्स की राशि वसूलनी होगी, नहीं तो होटल की तरह दूसरे प्रतिष्ठानों के लिए भी न्यायालय एक विकल्प बन गया है.

जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर नगर निगम द्वारा शहर के एक होटल से यूडी टैक्स की 80 लाख रुपए से अधिक की राशि वसूलने पर रोक लगा दी है. नगर निगम जोधपुर शहर की श्रीराम इंटरनेशनल होटल से यूडी टैक्स के 80 लाख 14 हजार रुपए बकाया बताते हुए 15 दिन में जमा करवाने का नोटिस दिया था.

हाई कोर्ट, जोधपुर

बता दें, नोटिस का अध्ययन करने का बाद होटल प्रबंधन ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी. इस मामले की शुक्रवार को जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में सुनवाई हुई. होटल की ओर से अधिवक्ता एस राजपुरोहित ने तर्क रखते हुए कहा कि नगर निगम जोधपुर स्वायत शासन विभाग के मार्च 2017 में जारी अधिसूचना के आधार पर यूडी टैक्स वसूल रहा है. नियमानुसार इस टैक्स की वसूली अधिसूचना जारी होने का दिनांक सही होनी चाहिए. लेकिन, नगर निगम 2007 से टैक्स वसूल रहा है. जबकि कायदे से यह गलत है.

वहीं, हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमत होते हुए नगर निगम द्वारा वर्ष 2007 से की जा रही वसूली पर रोक लगा दी. साथ ही नगर निगम को अधिसूचना की जारी दिनांक से यूडी टैक्स वसूलने पर छूट भी दी. इस रोक से निगम अब 80 लाख नहीं वसूल सकेगा. इसके अलावा निगम को अन्य संस्थानों से भी मार्च 2017 से ही टैक्स की राशि वसूलनी होगी, नहीं तो होटल की तरह दूसरे प्रतिष्ठानों के लिए भी न्यायालय एक विकल्प बन गया है.

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Body:जोधपुर। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर नगर निगम द्वारा शहर की एक होटल से यूडी टैक्स की 8000000 रुपए से अधिक की राशि वसूलने पर रोक लगा दी है। नगरनिगम जोधपुर शहर की श्रीराम इंटरनेशनल होटल से यूडी टैक्स के 80 लाख 14 हजार रुपए बकाया बताते हुए 15 दिन में जमा करवाने का नोटिस दिया था। नोटिस का अध्ययन करने का बाद होटल प्रबंधन ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी इस मामले की शुक्रवार को जस्टिस अरुण भंसाली की अदालत में सुनवाई हुई होटल की ओर से अधिवक्ता एवं एस राजपुरोहित ने तर्क रखते हुए कहा कि नगर निगम जोधपुर स्वायत शासन विभाग के मार्च 2017 में जारी अधिसूचना के आधार पर यूनिटेक्स वसूल रहा है नियमानुसार इस टैक्स की वसूली अधिसूचना जारी होने की दिनांक सही होनी चाहिए लेकिन नगर निगम 2007 से टैक्स वसूल रही है जबकि कायदे से यह गलत है। हाई कोर्ट ने इस तर्क से सहमत होते हुए नगर निगम द्वारा वर्ष 2007 से की जा रही वसूली पर रोक लगा दी , साथ ही नगर निगम को अधिसूचना की जारी दिनांक से यूडी टैक्स वसूलने पर छूट भी दी । इस रोक से निगम अब 80 लाख नही वसूल सकेगा। इसके अलावा निगम को अन्य संस्थानों से भी मार्च 2017 से ही टैक्स की राशि वसूलनी होगी, अन्यथा होटल की तरह दूसरे प्रतिष्ठानो के लिए भी न्यायालय एक विकल्प बन गया है।
एमएस राजपुरोहित, अधिवक्ता।


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