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भर्ती परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद करने पर हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान में हुई भर्ती परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाएं बंद किए जाने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है. न्यायालय ने 23 नवम्बर को याचिका पर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.

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Published : Oct 26, 2021, 8:39 PM IST

भर्ती परीक्षाएं, इंटरनेट सेवा , राजस्थान हाईकोर्ट, recruitment examinations , Internet service
हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से मांगा जवाब

जोधपुर. राजस्थान में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं के दौरान व्यवस्था के तहत राज्यभर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलम्बित करने पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता महिपालसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नितिन गोकलानी ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से भर्ती परीक्षाओं के दौरान पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवाए बंद कर दी जाती है जिससे अन्य व्यवसाय पर भी असर पडता है.

पढ़ें. बड़ा फैसला : पहले से गिरफ्तार आरोपी दूसरे मामले में पेश नहीं कर सकता अग्रिम जमानत याचिका : HC

पूरे प्रदेश में कार्य बाधित होता है. खासकर बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान होता है जबकि पूर्व में एक याचिका में राज्य सरकार ने कहा था कि आगे से प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के दौरान भविष्य में इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है. न्यायालय ने 23 नवम्बर को याचिका पर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.

जोधपुर. राजस्थान में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए होने वाली परीक्षा और प्रवेश परीक्षाओं के दौरान व्यवस्था के तहत राज्यभर में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलम्बित करने पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है.

मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी व न्यायाधीश संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता महिपालसिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नितिन गोकलानी ने पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य सरकार की ओर से भर्ती परीक्षाओं के दौरान पूरे प्रदेश में इंटरनेट सेवाए बंद कर दी जाती है जिससे अन्य व्यवसाय पर भी असर पडता है.

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पूरे प्रदेश में कार्य बाधित होता है. खासकर बैंकिंग और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान होता है जबकि पूर्व में एक याचिका में राज्य सरकार ने कहा था कि आगे से प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं के दौरान भविष्य में इंटरनेट सेवाएं बंद नहीं की जाएगी. राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने याचिका पर जवाब के लिए समय मांगा है. न्यायालय ने 23 नवम्बर को याचिका पर जवाब पेश करने के निर्देश दिये हैं.

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