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ग्रेड थर्ड शिक्षक की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज - शिक्षा विभाग न्यूज

राजस्थान हाई कोर्ट ने भीलवाड़ा के ग्रेड थर्ड शिक्षक देवीलाल की याचिका को खारिज करते हुए शिक्षा विभाग को राहत प्रदान की है. साथ ही कोर्ट ने उक्त मामले में किसी प्रकार की कोई राहत याचिकाकर्ता को नहीं देने के आदेश प्रदान किए हैं.

high court rejected the petition of third grade teacher, ग्रेड थर्ड शिक्षक की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज
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Published : Aug 8, 2019, 6:40 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने भीलवाड़ा के ग्रेड थर्ड शिक्षक देवीलाल की याचिका को खारिज करते हुए शिक्षा विभाग को राहत प्रदान की है. साथ ही कोर्ट ने शिक्षा विभाग की कार्रवाई को जायज मानते हुए उक्त मामले में किसी प्रकार की कोई राहत याचिकाकर्ता को नहीं देने के आदेश प्रदान किए हैं.

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बता दें कि भीलवाड़ा निवासी देवीलाल ने वर्ष 1995 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Ed की डिग्री हासिल करते हुए टीचर की नौकरी ली थी. जिस पर पूर्व में शिक्षक के खिलाफ भीलवाड़ा में एफ आई आर दर्ज करते हुए डिग्री को फर्जी बताया गया था. और पुलिस जांच में भी उक्त बात का सत्यापन हुआ. जिसके बाद शिक्षक द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए डिग्री को जायज बताया गया. जिस पर एकल पीठ ने पूर्व में उक्त मामले में शिक्षक की याचिका को खारिज किया था.

ग्रेड थर्ड शिक्षक की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

जिसे बाद में शिक्षक ने खंडपीठ में चुनौती दी थी. उक्त याचिका की सुनवाई बुधवार को हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में हुई जिसमें मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास की दलीलों पर सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

जोधपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने भीलवाड़ा के ग्रेड थर्ड शिक्षक देवीलाल की याचिका को खारिज करते हुए शिक्षा विभाग को राहत प्रदान की है. साथ ही कोर्ट ने शिक्षा विभाग की कार्रवाई को जायज मानते हुए उक्त मामले में किसी प्रकार की कोई राहत याचिकाकर्ता को नहीं देने के आदेश प्रदान किए हैं.

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बता दें कि भीलवाड़ा निवासी देवीलाल ने वर्ष 1995 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Ed की डिग्री हासिल करते हुए टीचर की नौकरी ली थी. जिस पर पूर्व में शिक्षक के खिलाफ भीलवाड़ा में एफ आई आर दर्ज करते हुए डिग्री को फर्जी बताया गया था. और पुलिस जांच में भी उक्त बात का सत्यापन हुआ. जिसके बाद शिक्षक द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए डिग्री को जायज बताया गया. जिस पर एकल पीठ ने पूर्व में उक्त मामले में शिक्षक की याचिका को खारिज किया था.

ग्रेड थर्ड शिक्षक की याचिका को हाईकोर्ट ने किया खारिज

जिसे बाद में शिक्षक ने खंडपीठ में चुनौती दी थी. उक्त याचिका की सुनवाई बुधवार को हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में हुई जिसमें मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास की दलीलों पर सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया.

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शिक्षक पर था आरोप की फर्जी अंकतालिका से ली थी नौकरी

जोधपुर ।राजस्थान हाई कोर्ट ने भीलवाड़ा के ग्रेड थर्ड शिक्षक देवीलाल की याचिका को खारिज करते हुए शिक्षा विभाग को राहत प्रदान की है इसके साथ ही कोर्ट ने शिक्षा विभाग की कार्रवाई को जायज मानते हुए उक्त मामले में किसी प्रकार की कोई राहत याचिकाकर्ता को नहीं देने के आदेश प्रदान किए हैं

मामले के अनुसार भीलवाड़ा निवासी देवीलाल ने वर्ष 1995 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से B.Ed की डिग्री हासिल करते हुए टीचर की नौकरी ली थी। इस पर पूर्व में शिक्षक के खिलाफ भीलवाड़ा में एफ आई आर दर्ज करते हुए डिग्री को फर्जी बताया गया था और पुलिस जांच में भी उक्त बात का सत्यापन हुआ।

इसके बाद शिक्षक द्वारा राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हुए डिग्री को जायज बताया गया जिस पर एकल पीठ ने पूर्व में उक्त मामले में शिक्षक की याचिका को खारिज किया था। इसके बाद शिक्षक ने उक्त मामले को खंडपीठ में चुनौती दी थी उक्त याचिका की सुनवाई बुधवार को हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में हुई जिसमें मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष व्यास की दलीलों पर सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
बाईट: मनीष व्यास अतिरिक्त महाधिवक्ता




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