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भीलवाड़ा की कोठारी नदी क्षेत्र में अवैध खनन का मामला, आवश्यक निर्देशों के बाद याचिका निस्तारित - राजस्थान उच्च न्यायालय

राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भीलवाड़ा की कोठारी नदी क्षेत्र से अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका को लम्बी सुनवाई के बाद आवश्यक निर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया है. भैरूनाथ व अन्य की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका अधिवक्ता दिलीप सिंह सोढा के जरिये पेश की गई थी.

Illegal mining case in High Court, Rajasthan High Court
भीलवाड़ा की कोठारी नदी क्षेत्र में अवैध खनन का मामला
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Published : Apr 21, 2021, 12:29 AM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भीलवाड़ा की कोठारी नदी क्षेत्र से अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका को लम्बी सुनवाई के बाद आवश्यक निर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया है. भैरूनाथ व अन्य की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका अधिवक्ता दिलीप सिंह सोढा के जरिये पेश की गई थी. जिसमें उच्च न्यायालय ने समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

याचिका में बताया गया कि भीलवाड़ा के भटेवार गांव के पास कोठारी नदी क्षेत्र में गैर मुमकिन नदी की जमीन से अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है. उच्च न्यायालय ने समय समय पर जनहित याचिका पर आवश्यक निर्देश जारी किए. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहा पर एक चौकी स्थापित की गई और मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी के कैमरे भी लगाए गए.

पढ़ें- राजकीय किशोर गृह, बालिका गृह एवं केन्द्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण, हालात का जायजा लेकर दिए निर्देश

वहां पर बाद में उच्च न्यायालय ने एक स्थाई चौकी के निर्देश दिये थे, जिसे भी स्थापित कर लिया गया. समय समय पर आवश्यक निर्देशों की पालना के बाद मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने भीलवाड़ा की कोठारी नदी क्षेत्र से अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए दायर जनहित याचिका को लम्बी सुनवाई के बाद आवश्यक निर्देशों के साथ निस्तारित कर दिया है. भैरूनाथ व अन्य की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका अधिवक्ता दिलीप सिंह सोढा के जरिये पेश की गई थी. जिसमें उच्च न्यायालय ने समय समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.

याचिका में बताया गया कि भीलवाड़ा के भटेवार गांव के पास कोठारी नदी क्षेत्र में गैर मुमकिन नदी की जमीन से अवैध रूप से बजरी खनन किया जा रहा है. उच्च न्यायालय ने समय समय पर जनहित याचिका पर आवश्यक निर्देश जारी किए. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वहा पर एक चौकी स्थापित की गई और मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी के कैमरे भी लगाए गए.

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वहां पर बाद में उच्च न्यायालय ने एक स्थाई चौकी के निर्देश दिये थे, जिसे भी स्थापित कर लिया गया. समय समय पर आवश्यक निर्देशों की पालना के बाद मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती की खंडपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया.

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