जोधपुर. राबर्ट वाड्रा से जुड़ी कम्पनी स्काई लाइट प्राईवेट हॉस्पिटलिटी और महेश नागर के खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में चल रहे मामले में ईडी की ओर से पेश किए गए दो प्रार्थना पत्रों पर बुधवार को भी सुनवाई नहीं हो पाई. दोनों ही याचिकाएं न्यायाधीश पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत में सूचीबद्ध की गई थीं, लेकिन पूरकवाद सूची के नोटिस के साथ ही न्यायालय संख्या छह के कई मामलों पर सुनवाई स्थगित का नोटिस जारी कर दिया गया. बुधवार को अदालत में ईडी की ओर से पेश किये गये प्रार्थना पत्रों पर याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को अपना जवाब पेश करना था. ईडी ने राबर्ट वाड्रा और महेश नागर की कस्ट्रोडियल इन्ट्रोगेसन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है.
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गौरतलब है कि बीकानेर के कोलायत फायरिंग रेंज में 275 बीघा जमीन खरीद फरोख्त मामले और मनी लॉन्ड्रिग को लेकर राबर्ट वाड्रा की कम्पनी स्काइलाइट प्राइवेट हॉस्पिटलिटी और महेश नागर के खिलाफ केस दर्ज किये गये थे, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में राबर्ट वाड्रा की कम्पनी और महेश नागर ने उच्च न्यायालय में याचिका पेश की थी, जिस पर उनको राहत दी गई थी. राबर्ट वाड्रा और उनकी मॉ मोरिन वाड्रा की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाई थी. मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में अब ईडी की ओर से दोनों की हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए दो प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं. उन पर अब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को जवाब पेश करना है. पिछले माह न्यायाधीश मनोज गर्ग की अदालत ने सुनवाई से इंकार कर दिया था, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश की अनुमति से दोनों ही मामले न्यायाधीश भाटी की अदालत में सुनवाई के लिए भेज दिये गये थे. अब दोनों ही याचिकाओं पर न्यायाधीश भाटी की अदालत में बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन उससे पूर्व ही सुनवाई स्थगित करने का नोटिस जारी कर दिया गया था.