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कांकाणी मामले में सलमान और सरकार की याचिका पर सुनवाई कल, विश्नोई समाज ने सुनवाई सार्वजनिक करने की उठाई मांग

कांकाणी शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर के जिला न्यायालय में सुनवाई होगी. जहां सलमान खान को हिरण के शिकार प्रकरण में मिली सजा के विरुद्ध अपील और अवैध हथियार मामले में बरी करने के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई होगी. वहीं, सलमान के जोधपुर आने की संभावनाएं कम लग रही है.

कांकाणी शिकार मामला, Kankani hunting case
कांकाणी शिकार मामला
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Published : Dec 18, 2019, 11:05 PM IST

जोधपुर. कांकाणी शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर के जिला न्यायालय में सुनवाई होगी. न्यायालय में सलमान खान को हिरण के शिकार प्रकरण में मिली सजा के विरुद्ध अपील एवं सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई होगी.

कांकाणी शिकार मामले में सुनवाई

गत सुनवाई में सलमान के अधिवक्ता ने हाजरी माफ प्राप्त की थी. इसके अलावा सरकार की ओर से सलमान के झूठे हलफनामे मामले में याचिका सीजेएम न्यायालय में खारिज होने के विरुद्ध भी दो अपीलें दायर की गई थी. जिन पर भी गुरुवार को सुनवाई हो सकती है.

ऐसे में सलमान खान के जोधपुर आने की संभावनाएं कम लग रही है. हालांकि, गत सुनवाई पर सलमान खान के जोधपुर आने की पूरी संभावना थी, क्योंकि पूर्व सुनवाई में न्यायाधीश ने अरोपी को पेश करने की बात कही थी. लेकिन आदेश जारी नहीं किया गया था.

पढ़ें- जयपुर पुलिस ने पेश किए फर्जी सबूत, न्याय के लिए HC का दरवाजा खटखटाएंगे : बचाव पक्ष

वहीं, सलमान के अधिवक्ताओं ने नियमों का हवाला देकर हाजरी माफी प्राप्त कर ली थी. इधर, बुधवार को जोधपुर में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ने मांग की है कि सलमान के इस मामले की होने वाली सुनवाई के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का टेलीकास्ट भी किया जाए.

अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ने कहा कि यह मामला 21 साल से चल रहा. कोर्ट में अंदर क्या होता है यह समाज जानना चाहता है. महासभा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि ओमप्रकाश लोल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सुनवाई सार्वजनिक हो. इसकी मांग को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन भी भेजा गया है.

जोधपुर. कांकाणी शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर के जिला न्यायालय में सुनवाई होगी. न्यायालय में सलमान खान को हिरण के शिकार प्रकरण में मिली सजा के विरुद्ध अपील एवं सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई होगी.

कांकाणी शिकार मामले में सुनवाई

गत सुनवाई में सलमान के अधिवक्ता ने हाजरी माफ प्राप्त की थी. इसके अलावा सरकार की ओर से सलमान के झूठे हलफनामे मामले में याचिका सीजेएम न्यायालय में खारिज होने के विरुद्ध भी दो अपीलें दायर की गई थी. जिन पर भी गुरुवार को सुनवाई हो सकती है.

ऐसे में सलमान खान के जोधपुर आने की संभावनाएं कम लग रही है. हालांकि, गत सुनवाई पर सलमान खान के जोधपुर आने की पूरी संभावना थी, क्योंकि पूर्व सुनवाई में न्यायाधीश ने अरोपी को पेश करने की बात कही थी. लेकिन आदेश जारी नहीं किया गया था.

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वहीं, सलमान के अधिवक्ताओं ने नियमों का हवाला देकर हाजरी माफी प्राप्त कर ली थी. इधर, बुधवार को जोधपुर में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ने मांग की है कि सलमान के इस मामले की होने वाली सुनवाई के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग का टेलीकास्ट भी किया जाए.

अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ने कहा कि यह मामला 21 साल से चल रहा. कोर्ट में अंदर क्या होता है यह समाज जानना चाहता है. महासभा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि ओमप्रकाश लोल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सुनवाई सार्वजनिक हो. इसकी मांग को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन भी भेजा गया है.

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Body:जोधपुर।
कांकाणी शिकार मामले में गुरुवार को जोधपुर के जिला न्यायालय में सुनवाई होगी। न्यायालय में सलमान खान की ओर से उसे कांकाणी हिरण शिकार प्रकरण में मिली सजा के विरुद्ध अपील एवं सरकार की सलमान खान को अवैध हथियार मामले में बरी करने के विरुद्ध दायर अपील पर सुनवाई होगी। गत सुनवाई में सलमान के अधिवक्ता ने हाजरी माफ प्राप्त की थी। इसके अलावा सरकार की ओर से सलमान के झूठे हलफनामे मामले में याचिका सीजेएम न्यायालय में खारिज होने के विरुद्ध भी दो अपीलें दायर की गई थी। उन पर भी गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। ऐसे में सलमान खान के जोधपुर की संभावनाएं कम लग रही है। हालांकि गत सुनवाई पर सलमान खान के जोधपुर आने की पूरी संभावना थी क्योंकि पूर्व सुनवाई में न्यायाधीश ने अरोपी को पेश करने की बात कही थी लेकिन आई आदेश जारी नही किया था। लेकिन सलमान के अधिवक्ताओं ने नियमों का हवाला देकर हाजरी माफी प्राप्त कर ली थी।  इधर बुधवार को जोधपुर में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा ने सलमान के इस मामले की होने वाली सुनवाई के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग और उनका टेलीकास्ट भी जाय। क्योंकि यह मामला 21 साल से चल रहा। कोर्ट में अंदर क्या होता है यह समाज जानना चाहता है। महासभा के राष्ट्रीय प्रतिनिधि ओमप्रकाश लोल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि सुनवाई सार्वजनिक हो। इसकी मांग को लेकर देश के मुख्य न्यायाधीश के नाम ज्ञापन भी भेजा।
बाईट ओमप्रकाश लोल, राष्ट्रीय प्रतिनिधि अखिल भारतीय विश्नोई महासभा


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