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राजस्थान HC में गुर्जर आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई रही अधूरी, अब 6 नवंबर को होगी सुनवाई - Rajasthan High Court Order

राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, लेकिन तकनीकी कारणों से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. अब 6 नवंबर को आगे की सुनवाई होगी.

Petition filed for reservation in Gujjar in Rajasthan High Court,  Rajasthan High Court Order
राजस्थान HC में गुर्जर आरक्षण को लेकर दायर याचिका
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Published : Nov 4, 2020, 10:50 PM IST

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, लेकिन तकनीकी कारणों से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. अब 6 नवंबर को आगे की सुनवाई होगी. जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते आगे नहीं बढ़ पाई. अब अगली सुनवाई में गुर्जर आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के लिए बहस होगी.

पढ़ें- गुर्जर आरक्षण आंदोलन Day-4: रेलवे ट्रैक पर गुर्जरों की हुंकार, दो दौर की वार्ता के बाद भी नहीं बनी सहमति

याचिकाकर्ता अरविंद शर्मा और अन्य की ओर से इस याचिका में प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने को चुनौती दी गई है. हालांकि पहले की सुनवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था.

वहीं, आगामी 27 नवंबर को इस मामले में अंतिम बहस के लिए तय किया जा चुका है, लेकिन यूथ फॉर इक्वलिटी एवं अन्य की मांग है कि वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल रही है. ऐसे में 50 फीसदी से ऊपर आरक्षण देने पर रोक लगाई जाए. प्रदेश में इस समय 54 फीसदी तक आरक्षण पहुंच चुका है, ऐसे में अब आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के लिए आगामी सुनवाई पर बहस होगी.

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में गुर्जर आरक्षण मामले को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई, लेकिन तकनीकी कारणों से सुनवाई पूरी नहीं हो पाई. अब 6 नवंबर को आगे की सुनवाई होगी. जस्टिस संगीत लोढ़ा की खंडपीठ ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते आगे नहीं बढ़ पाई. अब अगली सुनवाई में गुर्जर आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के लिए बहस होगी.

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याचिकाकर्ता अरविंद शर्मा और अन्य की ओर से इस याचिका में प्रदेश में 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण देने को चुनौती दी गई है. हालांकि पहले की सुनवाई में राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले में स्थगन आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था.

वहीं, आगामी 27 नवंबर को इस मामले में अंतिम बहस के लिए तय किया जा चुका है, लेकिन यूथ फॉर इक्वलिटी एवं अन्य की मांग है कि वर्तमान समय में परिस्थितियां बदल रही है. ऐसे में 50 फीसदी से ऊपर आरक्षण देने पर रोक लगाई जाए. प्रदेश में इस समय 54 फीसदी तक आरक्षण पहुंच चुका है, ऐसे में अब आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने के लिए आगामी सुनवाई पर बहस होगी.

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