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सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई कल...ट्रायल कोर्ट से मामले को हाईकोर्ट में ट्रांसफर की है पिटीशन

ट्रांसफर पिटीशन में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं. जिनका सम्बंध एक ही केस से है. तीनों अपीलों को राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किये जाने की मांग की गई है.

ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई
ट्रांसफर पिटीशन पर सुनवाई
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Published : Aug 1, 2021, 7:04 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर सोमवार को न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में सुनवाई होगी. सलमान की ट्रांसफर पिटीशन को सोमवार की वाद सूची में शामिल किया गया है.

सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत के आग्रह पर सुनवाई को पिछली बार टाल दिया गया था. सलमान के अधिवक्ता ने निजी कारणों के चलते न्यायालय से आग्रह किया था कि सुनवाई को फिलहाल टाल दिया जाए. जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह सुनवाई टाल दी थी. वहीं राज्य सरकार की ओर से भी एएजी फरजंद अली को जवाब पेश करना था. लेकिन सरकार को भी जवाब पेश करने के लिए समय मिल गया था.

ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के चलते सुनवाई रूकी हुई है. गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं. जिनका सम्बंध एक ही केस से है.

पढ़ें- खंभे की मृग-मरीचिका : जो दिखता है, वो होता नहीं...जो होता है, वो दिखता नहीं, तारानगर के इस खंभे का अलग है 'दर्शन'

एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गये सैफअली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है. दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है. तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश है.

जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी. क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई एवं बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाये.

सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी. जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाये.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर सोमवार को न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में सुनवाई होगी. सलमान की ट्रांसफर पिटीशन को सोमवार की वाद सूची में शामिल किया गया है.

सलमान खान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत के आग्रह पर सुनवाई को पिछली बार टाल दिया गया था. सलमान के अधिवक्ता ने निजी कारणों के चलते न्यायालय से आग्रह किया था कि सुनवाई को फिलहाल टाल दिया जाए. जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह सुनवाई टाल दी थी. वहीं राज्य सरकार की ओर से भी एएजी फरजंद अली को जवाब पेश करना था. लेकिन सरकार को भी जवाब पेश करने के लिए समय मिल गया था.

ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के चलते सुनवाई रूकी हुई है. गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीलें विचाराधीन हैं. जिनका सम्बंध एक ही केस से है.

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एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किये गये सैफअली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है. दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है. तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश है.

जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी. क्योंकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई एवं बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाये.

सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी. जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीलें अपीलांट कोर्ट में विचाराधीन हैं, उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाये.

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