ETV Bharat / city

सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर टली सुनवाई, अंतरिम आदेश को बढ़ाया आगे

राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर बुधवार को सुनवाई नहीं हो पाई. जिसकी वजह से अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया गया.

सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन, transfer petition of salman khan
सलमान खान की ट्रांसफर पिटीशन पर टली सुनवाई
author img

By

Published : Aug 25, 2021, 5:32 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर बुधवार को न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत न्यायालय में मौजूद रहे. वहीं, सुनवाई नहीं हो पाने की वजह से अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया गया. ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के चलते सुनवाई रूकी हुई है.

पढ़ेंः जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीले विचाराधीन है. जिनका सम्बंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किए गए सैफ अली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है.

वहीं, दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है तो वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश है. जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही एक्टर सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी, क्योकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई और बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.

पढ़ेंः सलमान खान ने अपीलें खारिज होने पर जज को कहा- Thanks Sir

सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी. जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीले अपीलांट कोर्ट में विचाराधीन है उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में सलमान खान की ओर से पेश ट्रांसफर पिटीशन पर बुधवार को न्यायाधीश डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह भाटी की अदालत में समयाभाव के चलते सुनवाई नहीं हो पाई. सलमान के अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत न्यायालय में मौजूद रहे. वहीं, सुनवाई नहीं हो पाने की वजह से अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाया गया. ट्रायल कोर्ट में चल रही तीनों अपीलों पर फिलहाल उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के चलते सुनवाई रूकी हुई है.

पढ़ेंः जोधपुरः जिला एवं सेशन कोर्ट ने सलमान खान को दी राहत, सरकार की अपीलें खारिज

गौरतलब है कि अधिवक्ता हस्तीमल सारस्वत ने सलमान खान की ओर से ट्रांसफर पिटीशन में बताया कि सलमान खान के काले हिरण शिकार से जुडे़ मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय जोधपुर जिला में तीन अपीले विचाराधीन है. जिनका सम्बंध एक ही केस से है. एक अपील शिकायतकर्ता पूनमचंद की ओर से बरी किए गए सैफ अली खान और अन्य के खिलाफ पेश की गई है.

वहीं, दूसरी अपील राज्य सरकार की ओर से सलमान खान को अवैध हथियार में बरी करने के खिलाफ पेश है तो वहीं तीसरी अपील सलमान खान की ओर से काले हिरण शिकार मामले में पांच साल की सजा के खिलाफ पेश है. जबकि एक अपील राज्य सरकार की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय में पहले ही एक्टर सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और दुष्यन्त सिंह के खिलाफ पेश की गई थी, क्योकि हिरण शिकार के मामले में सलमान को पांच साल की सजा हुई और बाकी को दोष मुक्त कर दिया था. ऐसे में जब पहले ही सरकार की ओर से अपील उच्च न्यायालय में पेश कर दी गई है तो सलमान से जुड़ी सभी अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ही सुनवाई की जाए.

पढ़ेंः सलमान खान ने अपीलें खारिज होने पर जज को कहा- Thanks Sir

सारस्वत ने उच्च न्यायालय को बताया कि पूर्व में भी सलमान खान से जुड़ी दो अपीलों पर राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सुनवाई की गई थी. जिसके लिए उच्च न्यायालय ने याचिका संख्या 23/2011 में 04.11.2011 को आदेश पारित किया था. ऐसे में वर्तमान में भी तीन अपीले अपीलांट कोर्ट में विचाराधीन है उनको राजस्थान उच्च न्यायालय में ट्रांसफर किया जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.