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हील प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई, सरकार को जवाब पेश करने का कोर्ट ने दिया अंतिम मौका - Heal Project in Udaipur

राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जोधपुर ने उदयपुर शहर में हील प्रोजेक्ट के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली झील संरक्षण समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है. न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए 5 हजार की कोस्ट पर रिपलाई पेश करने के निर्देश दिए हैं.

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हील प्रोजेक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई
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Published : Nov 5, 2020, 10:26 PM IST

जोधपुर. उदयपुर शहर में हील प्रोजेक्ट के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली झील संरक्षण समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए पांच हजार की कोस्ट पर रिपलाई पेश करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य सरकार की ओर से पांच हजार रुपए की कोस्ट राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाने के साथ 24 नवंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए हैं. उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता रेखा बोराणा को सरकार की ओर से रिपलाई पेश करना था. लेकिन दो सप्ताह का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पूर्व में समय दिया जा चुका है.

यह भी पढ़ें: वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाने की मांग के मामले में प्रमुख विधि सचिव को कोर्ट में पेश होने के आदेश

बता दें कि 11 फरवरी 2020 और बाद में 7 जुलाई 2020 को भी सरकार को समय दिया गया. लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया. राज्य सरकार को जवाब के लिए अंतिम मौका देते हुए पांच हजार रुपए जमा करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

जोधपुर. उदयपुर शहर में हील प्रोजेक्ट के कुछ नियमों को चुनौती देने वाली झील संरक्षण समिति की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में गुरुवार को सुनवाई हुई. राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश संगीत लोढ़ा और न्यायाधीश देवेंद्र कछवाहा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अंतिम मौका देते हुए पांच हजार की कोस्ट पर रिपलाई पेश करने के निर्देश दिए हैं.

राज्य सरकार की ओर से पांच हजार रुपए की कोस्ट राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करवाने के साथ 24 नवंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए हैं. उच्च न्यायालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता रेखा बोराणा को सरकार की ओर से रिपलाई पेश करना था. लेकिन दो सप्ताह का समय मांगा गया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि पूर्व में समय दिया जा चुका है.

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बता दें कि 11 फरवरी 2020 और बाद में 7 जुलाई 2020 को भी सरकार को समय दिया गया. लेकिन जवाब पेश नहीं किया गया. राज्य सरकार को जवाब के लिए अंतिम मौका देते हुए पांच हजार रुपए जमा करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं.

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