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सिरोही अस्पताल में कोविड उपचार का मामला, कल याचिका पर फिर होगी सुनवाई - सिरोही अस्पताल में कोविड उपचार का मामला

सिरोही जिले के मुख्य चिकित्सालय में कोविड-19 महामारी के बावजूद खराब पड़े 43 वेंटीलेटर को लेकर परीक्षित खरोर की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान अतरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को आवश्यक निर्देश दिये गये

राजस्थान उच्च न्यायालय, Rajasthan High Court
राजस्थान उच्च न्यायालय
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Published : May 27, 2021, 11:03 PM IST

जोधपुर. सिरोही जिले के मुख्य चिकित्सालय में कोविड-19 महामारी के बावजूद खराब पड़े 43 वेंटीलेटर को लेकर परीक्षित खरोर की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान अतरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को आवश्यक निर्देश दिये गये. न्यायालय ने शुक्रवार को एएजी राजपुरोहित को पूरा रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिये हैं. इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने याचिका में बताया कि सिरोही के अस्पताल में 43 वेंटिलेटर खरीदे गए, लेकिन उन से जुड़ा सामान नहीं होने से उनका उपयोग नहीं हो रहा है. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने जवाब पेश किया था. जवाब में कहा कि 43 वेंटिलेटर में से 5 को रिपेयर कर उपयोग में लाया गया है. वहीं, अन्य शेष वेंटिलेटर्स को भी जल्द रिपेयरिंग करके उपयोग लिया जाएगा.

यह भी पढ़ेंः स्पेशलः राजस्थान में पेट्रोल का 'शतक', डीजल भी पहुंचा करीब...राजनीति के फेर में आम जनता को राहत नहीं

पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को निर्देश दिये थे कि सिरोही अस्पताल में कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान कितने मरीज थे और कितनो को वेंटीलेटर सुविधा दी गई है, उसका पूरा रिकार्ड पेश किया जाये.

जोधपुर. सिरोही जिले के मुख्य चिकित्सालय में कोविड-19 महामारी के बावजूद खराब पड़े 43 वेंटीलेटर को लेकर परीक्षित खरोर की ओर से दायर जनहित याचिका पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई. वरिष्ठ न्यायाधीश संदीप मेहता और न्यायाधीश देवेन्द्र कच्छवाहा की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान अतरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को आवश्यक निर्देश दिये गये. न्यायालय ने शुक्रवार को एएजी राजपुरोहित को पूरा रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिये हैं. इस मामले में शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने याचिका में बताया कि सिरोही के अस्पताल में 43 वेंटिलेटर खरीदे गए, लेकिन उन से जुड़ा सामान नहीं होने से उनका उपयोग नहीं हो रहा है. सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता करण सिंह राजपुरोहित ने जवाब पेश किया था. जवाब में कहा कि 43 वेंटिलेटर में से 5 को रिपेयर कर उपयोग में लाया गया है. वहीं, अन्य शेष वेंटिलेटर्स को भी जल्द रिपेयरिंग करके उपयोग लिया जाएगा.

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पिछली सुनवाई पर न्यायालय ने राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित को निर्देश दिये थे कि सिरोही अस्पताल में कोविड 19 की दूसरी लहर के दौरान कितने मरीज थे और कितनो को वेंटीलेटर सुविधा दी गई है, उसका पूरा रिकार्ड पेश किया जाये.

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