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उम्मेद क्लब संविधान मामला : HC ने कहा- रजिस्ट्रार कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी दोनों पक्षों को सुनकर आदेश पारित करे - Umaid Club case

राजस्थान उच्च न्यायालय में उम्मेद क्लब के संविधान संशोधन को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के बाद निस्तारित करते हुए रजिस्ट्रार कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी को निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों को सुनकर उस संशोधन की जांच करते हुए 09 अप्रैल 2021 तक स्पीकिंग आदेश पारित करे.

Hearing in the High Court,  Constitution of Umaid Club,  Umaid Club case
उम्मेद क्लब संविधान मामला
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Published : Mar 26, 2021, 10:00 PM IST

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में उम्मेद क्लब के संविधान संशोधन को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के बाद निस्तारित करते हुए रजिस्ट्रार कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी को निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों को सुनकर उस संशोधन की जांच करते हुए 09 अप्रैल 2021 तक स्पीकिंग आदेश पारित करे.

उम्मेद क्लब के संविधान संशोधन को लेकर यह याचिका याचिकाकर्ता रामनिवास शर्मा की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी. याचिका में बताया कि साल 2014 में उम्मेद क्लब के संविधान में चुनाव को लेकर संशोधन हुआ था. लेकिन बाद में यह तथ्य आया कि वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत नही हुआ था. इसीलिए संशोधन वैधानिक रूप से मान्य नही है.

पढ़ें- ग्रेटर निगम की समितियों के गठन को रद्द करने के आदेश पर रोक

कोई भी पदाधिकारी लगातार दो बार से अधिक एक ही पद पर चुनाव नही लड़ सकता है. इसको लेकर पूरा मामला था. लेकिन जब संशोधन वैधानिक नही माना गया तो याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर दी. न्यायाधीश पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत में याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी ने पक्ष रखा.

वहीं उम्मेद क्लब की ओर से अधिवक्ता हिमांशु माहेश्वरी ने पक्ष रखा. सभी पक्षो को सुनने के बाद न्यायाधीश भाटी ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि रजिस्ट्रार कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी उस संशोधन की जांच करे की राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार था या नहीं. उसके बाद दोनो पक्षों को सुनकर आदेश पारित करे.

जोधपुर. राजस्थान उच्च न्यायालय में उम्मेद क्लब के संविधान संशोधन को लेकर दायर याचिका को सुनवाई के बाद निस्तारित करते हुए रजिस्ट्रार कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी को निर्देश दिया है कि दोनों पक्षों को सुनकर उस संशोधन की जांच करते हुए 09 अप्रैल 2021 तक स्पीकिंग आदेश पारित करे.

उम्मेद क्लब के संविधान संशोधन को लेकर यह याचिका याचिकाकर्ता रामनिवास शर्मा की ओर से उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई थी. याचिका में बताया कि साल 2014 में उम्मेद क्लब के संविधान में चुनाव को लेकर संशोधन हुआ था. लेकिन बाद में यह तथ्य आया कि वो एक निश्चित प्रक्रिया के तहत नही हुआ था. इसीलिए संशोधन वैधानिक रूप से मान्य नही है.

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कोई भी पदाधिकारी लगातार दो बार से अधिक एक ही पद पर चुनाव नही लड़ सकता है. इसको लेकर पूरा मामला था. लेकिन जब संशोधन वैधानिक नही माना गया तो याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका पेश कर दी. न्यायाधीश पुष्पेन्द्रसिंह भाटी की अदालत में याचिका पर विस्तृत सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज भंडारी ने पक्ष रखा.

वहीं उम्मेद क्लब की ओर से अधिवक्ता हिमांशु माहेश्वरी ने पक्ष रखा. सभी पक्षो को सुनने के बाद न्यायाधीश भाटी ने अपने विस्तृत आदेश में कहा कि रजिस्ट्रार कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी उस संशोधन की जांच करे की राजस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार था या नहीं. उसके बाद दोनो पक्षों को सुनकर आदेश पारित करे.

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