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प्रवासी मजदूरों को राज्य सीमा पर रोकने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई टली - राजस्थान की खबर

प्रवासी मजदूरों को राज्य की सीमा पर रोकने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्यपीठ में होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई. यह सुनवाई जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में होनी थी.

प्रवासी मजदूरों पर सुनवाई, Hearing on migrant laborers
प्रवासी मजदूरों के मामले पर राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई स्थगित
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Published : May 18, 2020, 12:00 PM IST

Updated : May 19, 2020, 2:13 PM IST

जोधपुर. प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को राज्य की सीमा पर रोकने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्यपीठ में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी गई. जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी.

लेकिन, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने रविवार को देर शाम अपना रिजोइंडर पेश किया. जिसको अभी तक रिकार्ड पर नहीं लिया गया. ऐसे में जनहित याचिका पर सुनवाई आगे नही बढ़ पाई. 14 मई को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने अपनी ओर से बहस पूरी कर ली थी.

पढ़ेंः विधायक लाहोटी की पहल: लॉकडाउन में दिवंगत हुए लोगों की अस्थि विसर्जन के लिए बस किए रवाना

सरकार की ओर से एएजी ने जवाब के लिए समय चाहा था. सोमवार को सरकार की ओर से बहस की जानी थी. लेकिन, रिजोइंडर रिकार्ड पर नहीं आने से सुनवाई आगे नही बढ़ पाई है. अब इस मामले में 20 मई को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि प्रवासी श्रमिकों को राजस्थान की सीमा पर ही रोक जा रहा है. उनसे अनुमति पास मांगे जा रहे है. वहीं उनके लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं होने पर जनहित याचिका दायर की गई थी.

जोधपुर. प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को राज्य की सीमा पर रोकने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर मुख्यपीठ में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी गई. जस्टिस संगीत लोढ़ा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में सुनवाई होनी थी.

लेकिन, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पंकज शर्मा ने रविवार को देर शाम अपना रिजोइंडर पेश किया. जिसको अभी तक रिकार्ड पर नहीं लिया गया. ऐसे में जनहित याचिका पर सुनवाई आगे नही बढ़ पाई. 14 मई को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता मोतीसिंह राजपुरोहित ने अपनी ओर से बहस पूरी कर ली थी.

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सरकार की ओर से एएजी ने जवाब के लिए समय चाहा था. सोमवार को सरकार की ओर से बहस की जानी थी. लेकिन, रिजोइंडर रिकार्ड पर नहीं आने से सुनवाई आगे नही बढ़ पाई है. अब इस मामले में 20 मई को सुनवाई होगी. गौरतलब है कि प्रवासी श्रमिकों को राजस्थान की सीमा पर ही रोक जा रहा है. उनसे अनुमति पास मांगे जा रहे है. वहीं उनके लिए खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं होने पर जनहित याचिका दायर की गई थी.

Last Updated : May 19, 2020, 2:13 PM IST
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