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नई वाणिज्यिक अदालत से जुड़ी याचिका पर HC में सुनवाई, 18 मई तक आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के आदेश - नई वाणिज्यिक अदालत से जुड़ी याचिका पर सुनवाई

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश किया कि उच्च न्यायालय के 15 फरवरी के आदेश की पालना में जोधपुर में एक और तथा बीकानेर, भीलवाडा और अलवर में वाणिज्यिक अदालतें खोलने की घोषणा कर दी गई है. इस पर खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि इसके बारे में सभी जरूरी कार्रवाई आगामी पेशी 18 मई से पूर्व सम्पन्न की जाए.

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नई वाणिज्यिक अदालत से जुड़ी याचिका पर HC में सुनवाई
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Published : Apr 9, 2021, 10:32 PM IST

जोधपुर. प्रदेश में नई वाणिज्यिक अदालतें को लेकर राज्य सरकार ने की ओर से बताया गया कि उन्होंने बजट में इसकी घोषणा कर दी है और प्रस्ताव को उच्च न्यायालय प्रशासन के समक्ष 23 मार्च 2021 को ही भेज दिया है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश किया कि उच्च न्यायालय के 15 फरवरी के आदेश की पालना में जोधपुर में एक और तथा बीकानेर, भीलवाडा और अलवर में वाणिज्यिक अदालतें खोलने की घोषणा कर दी गई है.

इस पर खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि इस बाबत सभी जरूरी कार्रवाई आगामी पेशी 18 मई से पूर्व सम्पन्न की जाएं. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 5 फरवरी को ही राज्य सरकार को जोधपुर में एक और तथा बीकानेर, भीलवाड़ा और अलवर में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाने का प्रस्ताव भेज दिया. न्यायालय ने 15 फरवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इस बारे में 6 सप्ताह में सभी कार्रवाई पूर्ण करें, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

यह भी पढ़ें- राजस्थान में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर CM गहलोत ने PM मोदी को लिखा पत्र

राज्य सरकार की ओर से बहस करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने चारों न्यायालय के वास्ते स्वीकृति प्रदान कर बजट में इसकी घोषणा कर दी है. इसी अनुरूप उच्च न्यायालय प्रशासन को 23 मार्च को प्रस्ताव भी भेज दिया है. उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन जल्द ही चारों न्यायालय के वास्ते संसाधन, स्टाफ आदि के वास्ते रूपरेखा तैयार कर सरकार को भेज देगी. इस पर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय प्रशासन जल्द ही इस पर आगामी पेशी 18 मई से पूर्व कार्रवाई पूर्ण करें. न्यायालय ने बार एसोसिएशन राजगढ़ की जनहित याचिका को भी इस याचिका के साथ ही सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है.

जोधपुर. प्रदेश में नई वाणिज्यिक अदालतें को लेकर राज्य सरकार ने की ओर से बताया गया कि उन्होंने बजट में इसकी घोषणा कर दी है और प्रस्ताव को उच्च न्यायालय प्रशासन के समक्ष 23 मार्च 2021 को ही भेज दिया है. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इन्द्रजीत मोहंती और न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ के समक्ष राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने जवाब पेश किया कि उच्च न्यायालय के 15 फरवरी के आदेश की पालना में जोधपुर में एक और तथा बीकानेर, भीलवाडा और अलवर में वाणिज्यिक अदालतें खोलने की घोषणा कर दी गई है.

इस पर खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि इस बाबत सभी जरूरी कार्रवाई आगामी पेशी 18 मई से पूर्व सम्पन्न की जाएं. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार हाईकोर्ट प्रशासन ने गत 5 फरवरी को ही राज्य सरकार को जोधपुर में एक और तथा बीकानेर, भीलवाड़ा और अलवर में वाणिज्यिक न्यायालय खोले जाने का प्रस्ताव भेज दिया. न्यायालय ने 15 फरवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि इस बारे में 6 सप्ताह में सभी कार्रवाई पूर्ण करें, लेकिन इस पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.

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राज्य सरकार की ओर से बहस करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता संदीप शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने चारों न्यायालय के वास्ते स्वीकृति प्रदान कर बजट में इसकी घोषणा कर दी है. इसी अनुरूप उच्च न्यायालय प्रशासन को 23 मार्च को प्रस्ताव भी भेज दिया है. उच्च न्यायालय प्रशासन की ओर से बहस करते हुए अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने कहा कि उच्च न्यायालय प्रशासन जल्द ही चारों न्यायालय के वास्ते संसाधन, स्टाफ आदि के वास्ते रूपरेखा तैयार कर सरकार को भेज देगी. इस पर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि उच्च न्यायालय प्रशासन जल्द ही इस पर आगामी पेशी 18 मई से पूर्व कार्रवाई पूर्ण करें. न्यायालय ने बार एसोसिएशन राजगढ़ की जनहित याचिका को भी इस याचिका के साथ ही सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है.

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