जोधपुर. पंचायत चुनाव को लेकर जिला चुनाव अधिकारी जैसलमेर की ओर से चुनावी ड्यूटी को लेकर जारी आदेश को चुनौती देते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई. राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश दिनेश मेहता ने याचिका पर प्रारम्भिक सुनवाई करते हुए नोटिस जारी करते हुये 16 दिसम्बर को जवाब तलब किया है.
राजस्थान राजपत्रित अधिकारी संघ की ओर से अधिवक्ता वीएलएस राजपुरोहित ने याचिका पेश कर बताया कि राजस्थान चुनाव आयोग द्वारा ब्लॉक मेंबर्स और प्रधान पद पर चुनाव के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार चुनाव कराने के लिए जिला चुनाव अधिकारी को आदेश जारी किया था. जैसलमेर चुनाव अधिकारी द्वारा जैसलमेर में प्रिंसिपल अधिकारियों को बूथ लेवल चुनाव टीम के पीओ की ड्यूटी पर लगाने और लोअर ग्रेड पे होल्डर को सेक्टर मजिस्ट्रेट और एरिया मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई.
याची संघ की तरफ से अधिवक्ता VLS राजपुरोहित ने पक्ष रखते हुए कहा कि जिला चुनाव अधिकारी जैसलमेर द्वारा अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी लगाने संबधित पारित आदेश राजस्थान चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई गाइडलाइन्स और सर्विस रूल्स के खिलाफ है. उच्च न्यायालय ने अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी करते हुए 16 दिसम्बर को जवाब तलब किया है.