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DGCA ने एयरलाइंस कंपनियों को एक बार फिर 3 महीने तक किराया नहीं बढ़ाने का दिया आदेश

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बार फिर एयरलाइंस कंपनियों को एक बड़ा झटका दिया है. कोरोना के चलते किराए में बढ़ोतरी नहीं करने के आदेश को अब एक बार फिर 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है. ऐसे में घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी और निचली सीमा लागू रहेगी.

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Published : Oct 31, 2020, 3:52 PM IST

Jaipur News, airlines fares, हवाई यात्रा
एयरलाइंस कंपनियों को किराया नहीं बढ़ाने का आदेश जारी

जयपुर. देशभर में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है. ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफी बड़ा असर देखने को मिला है. कोरोना के चलते अब केंद्रीय नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइंस कंपनियों को किराए में बढ़ोतरी नहीं करने के आदेश को अब एक बार फिर 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. इसके बावजूद एयरलाइंस कंपनियां अभी भी मनमाने तरीके से वसूली करने में जुटी हुई हैं.

एयरलाइंस कंपनियों को किराया नहीं बढ़ाने का आदेश जारी

पढ़ें: गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर गहलोत सरकार का एक्शन प्लान, इन जिलों में लगी रासुका

गौरतलब है कि केंद्रीय नागरिक विमानन महानिदेशालय ने लॉकडाउन में कंपनियों की मनमानी पर रोक के लिए 7 तरीके से किराया तय किया था. इसे 21 मई से 24 अगस्त तक लागू कर दिया गया था. इसके बाद कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के चलते 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था. वहीं, अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बार फिर एयरलाइंस कंपनियों को एक बड़ा झटका देते हुए इस आदेश को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है. ऐसे में घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी-निचली सीमा लागू रहेगी. इसमें वर्गीकरण यात्रा के समय के हिसाब से एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से किराया वसूल सकती हैं. अगर इससे अधिक कोई एयरलाइंस कंपनी यात्रियों से किराया वसूलती है तो डीजीसीए के द्वारा एयरलाइंस कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी.

पढ़ें: सरिस्का मार्ग से होकर गुजरने वाली अलवर-जयपुर सड़क की हालत खस्ताहाल, मरम्मत कराने की उठी मांग

जानिए किस हिसाब से तय किया है किराया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराए के लिए उड़ानों को 7 ब्लॉक्स में बांटा गया है. इन्हीं ब्लॉक्स के आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम किराया का निर्धारण भी किया गया है. एयरपोर्ट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो पहले ब्लॉक में 40 मिनट से कम अवधि की डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए मिनिमम किराया 2000 रुपये और अधिकतम किराया 6000 रुपये तय किया गया है. वहीं, 40 से 60 मिनट तक के लिए मिनिमम किराया 2500 रुपये से लेकर अधिकतम किराया 7500 रुपये रखा गया है. 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक की फ्लाइट्स के लिए मिनिमम किराया 3000 रुपये और अधिकतम किराया 9000 रुपये तक रखा गया है. 90 मिनट से 120 मिनट तक के लिए ये लिमिट 3500 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक रखी गई है. इसके साथ ही 120 मिनट से 150 मिनट तक की अवधि के लिए किराया 4500 रुपये से लेकर 13000 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है. वहीं, 150 मिनट के लिए न्यूनतम किराया 5000 रुपये से लेकर अधिकतम किराया 15700 रुपये रखा गया है.

जयपुर. देशभर में कोरोना का कहर जारी है और कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है. ट्रांसपोर्टेशन पर भी काफी बड़ा असर देखने को मिला है. कोरोना के चलते अब केंद्रीय नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एयरलाइंस कंपनियों को किराए में बढ़ोतरी नहीं करने के आदेश को अब एक बार फिर 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है. इसके बावजूद एयरलाइंस कंपनियां अभी भी मनमाने तरीके से वसूली करने में जुटी हुई हैं.

एयरलाइंस कंपनियों को किराया नहीं बढ़ाने का आदेश जारी

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गौरतलब है कि केंद्रीय नागरिक विमानन महानिदेशालय ने लॉकडाउन में कंपनियों की मनमानी पर रोक के लिए 7 तरीके से किराया तय किया था. इसे 21 मई से 24 अगस्त तक लागू कर दिया गया था. इसके बाद कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों के चलते 24 नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था. वहीं, अब केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बार फिर एयरलाइंस कंपनियों को एक बड़ा झटका देते हुए इस आदेश को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है. ऐसे में घरेलू उड़ानों पर हवाई किराए की ऊपरी-निचली सीमा लागू रहेगी. इसमें वर्गीकरण यात्रा के समय के हिसाब से एयरलाइंस कंपनियां यात्रियों से किराया वसूल सकती हैं. अगर इससे अधिक कोई एयरलाइंस कंपनी यात्रियों से किराया वसूलती है तो डीजीसीए के द्वारा एयरलाइंस कंपनी के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी.

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जानिए किस हिसाब से तय किया है किराया
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किराए के लिए उड़ानों को 7 ब्लॉक्स में बांटा गया है. इन्हीं ब्लॉक्स के आधार पर अधिकतम एवं न्यूनतम किराया का निर्धारण भी किया गया है. एयरपोर्ट से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों की मानें तो पहले ब्लॉक में 40 मिनट से कम अवधि की डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए मिनिमम किराया 2000 रुपये और अधिकतम किराया 6000 रुपये तय किया गया है. वहीं, 40 से 60 मिनट तक के लिए मिनिमम किराया 2500 रुपये से लेकर अधिकतम किराया 7500 रुपये रखा गया है. 60 मिनट से लेकर 90 मिनट तक की फ्लाइट्स के लिए मिनिमम किराया 3000 रुपये और अधिकतम किराया 9000 रुपये तक रखा गया है. 90 मिनट से 120 मिनट तक के लिए ये लिमिट 3500 रुपये से लेकर 10000 रुपये तक रखी गई है. इसके साथ ही 120 मिनट से 150 मिनट तक की अवधि के लिए किराया 4500 रुपये से लेकर 13000 रुपये के बीच निर्धारित किया गया है. वहीं, 150 मिनट के लिए न्यूनतम किराया 5000 रुपये से लेकर अधिकतम किराया 15700 रुपये रखा गया है.

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