ETV Bharat / city

भगतासनी ग्राम पंचायत को जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने के लिए सरकार करे उचित निर्णय: कोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए भगतासनी ग्राम पंचायत को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने के लिए सरकार को निर्णय लेने के निर्देश दिया. यह सुनवाई अजय गोस्वामी द्वारा दायर जनहित याचिका पर हुई.

जोधपुर नगर निगम  जनहित याचिका  कुडी भगतासनी ग्राम पंचायत  जस्टिस संगीत लोढा  jodhpur news  jodhpur highcourt  rajasthan highcourt  jodhpur nagar nigam  public interest litigation  justice sangeet lodha
कुडी भगतासनी को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने को लेकर जनहित याचिका
author img

By

Published : Aug 6, 2020, 10:38 PM IST

जोधपुर. शहर के नगर निगम क्षेत्र के विस्तार को लेकर अजय गोस्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को कुडी भगतासनी ग्राम पंचायत को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने के लिए सरकार को उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

कुडी भगतासनी को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने को लेकर जनहित याचिका

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अजय गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि कुडी भगतासनी ग्राम पंचायत शहर के क्षेत्र में ही स्थित है. जबकि पंचायत होने के चलते पर्याप्त विकास कार्य नहीं हो रहा है. ऐसे में ग्राम पंचायत को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तो आमजन को इसका लाभ मिलने के साथ विकास कार्य भी समय पर होंगे. सरकार ने निगम क्षेत्र के विस्तार के लिए राजपत्र अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2019 को जारी की, जिसमें कुडी भगतासनी को शामिल नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ेंः कोटा: ACB कोर्ट ने सहायक वाणिज्य कर अधिकारी को 5 साल की सुनाई सजा, 50 लाख का लगाया जुर्माना

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने पक्ष रखा. राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को पूरा करने के साथ राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर अगले छह माह में उचित निर्णय लेकर उसका निस्तारण करें. वहीं कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी राज्य सरकार को भेजने के निर्देशों के साथ जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है.

जोधपुर. शहर के नगर निगम क्षेत्र के विस्तार को लेकर अजय गोस्वामी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को कुडी भगतासनी ग्राम पंचायत को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने के लिए सरकार को उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए. राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस संगीत लोढा और जस्टिस रामेश्वर व्यास की खंडपीठ में जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.

कुडी भगतासनी को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने को लेकर जनहित याचिका

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अजय गोस्वामी ने कोर्ट को बताया कि कुडी भगतासनी ग्राम पंचायत शहर के क्षेत्र में ही स्थित है. जबकि पंचायत होने के चलते पर्याप्त विकास कार्य नहीं हो रहा है. ऐसे में ग्राम पंचायत को नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया जाएगा तो आमजन को इसका लाभ मिलने के साथ विकास कार्य भी समय पर होंगे. सरकार ने निगम क्षेत्र के विस्तार के लिए राजपत्र अधिसूचना 18 अक्टूबर, 2019 को जारी की, जिसमें कुडी भगतासनी को शामिल नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ेंः कोटा: ACB कोर्ट ने सहायक वाणिज्य कर अधिकारी को 5 साल की सुनाई सजा, 50 लाख का लगाया जुर्माना

सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल ने पक्ष रखा. राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को पूरा करने के साथ राज्य सरकार को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर अगले छह माह में उचित निर्णय लेकर उसका निस्तारण करें. वहीं कोर्ट ने इस आदेश की कॉपी राज्य सरकार को भेजने के निर्देशों के साथ जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.